गणेशोत्सव पर 7 दिन तक ध्वनिवर्धक उपयोग की अनुमति
डीएस तोमर पुणे
पुणे, राज्य शासन द्वारा गणेशोत्सव को राज्य महोत्सव घोषित किया गया है। इसी पृष्ठभूमि में जिलााधिकारी जितेंद्र डूडी ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि जिले में सार्वजनिक गणेश मंडलों को ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों का पालन करते हुए गणेशोत्सव के दौरान 7 दिन तक सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक ध्वनिक्षेपक व ध्वनिवर्धक (लाउडस्पीकर/साउंड सिस्टम) उपयोग करने की अनुमति दी गई है।
यह अनुमति 31 जनवरी 2025 को जारी आदेश में संशोधन कर दी गई है। सुधारित आदेश के अनुसार गणेशोत्सव के लिए शनिवार 30 अगस्त, रविवार 31 अगस्त, सोमवार 1 सितंबर, मंगलवार 2 सितंबर, बुधवार 3 सितंबर, गुरुवार 4 सितंबर और शनिवार 6 सितंबर — कुल सात दिनों तक ध्वनि उपयोग प्रतिबंधों से छूट दी गई है।
इसके अलावा नवरात्रि उत्सव (1 व 2 अक्टूबर), क्रिसमस (25 दिसंबर), वर्षांत (31 दिसंबर) पर भी ध्वनि उपयोग में छूट रहेगी। साथ ही, किसी विशेष महत्त्वपूर्ण आयोजन हेतु आवश्यकता पड़ने पर एक दिन अतिरिक्त आरक्षित रखा गया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि ध्वनि प्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम 2000 के नियम 3 और 4 तथा संशोधित नियम 2017 के नियम 5 उपनियम (3) का पालन अनिवार्य होगा। ध्वनि का स्तर ज़ोनिंग के अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। यह छूट शांतता क्षेत्र (Silence Zone) पर लागू नहीं होगी।



