सीतामढ़ी

सामाजिक स्तर (चंदा )से क्रियान्वित दो योजनाओं को मनरेगा के माध्यम से भी क्रियान्वित किए जाने को अनियमितता की श्रेणी मानते हुए जिलाधिकारी द्वारा कार्रवाई करने का दिया गया आदेश। 

सामाजिक स्तर (चंदा )से क्रियान्वित दो योजनाओं को मनरेगा के माध्यम से भी क्रियान्वित किए जाने को अनियमितता की श्रेणी मानते हुए जिलाधिकारी द्वारा कार्रवाई करने का दिया गया आदेश। 

सीतामढ़ी कुणाल किशोर 

 

इस संबंध में परिवादी द्वारा दायर किए गए परिवाद के आलोक में ग्राम पंचायत राज अक्ता पश्चिमी चकवा ,प्रखंड बैरगनिया में क्रियान्वित दो योजनाओं की जांच जिला स्तरीय पदाधिकारी —जिला योजना अधिकारी—सह— नोडल अधिकारी बैरगनिया के द्वारा की गई। जांचोंप्रांत प्राप्त जांच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई समीक्षा के क्रम में माना गया कि सामाजिक स्तर (चंदा) से क्रियान्वित कार्यों को मनरेगा के माध्यम से भी क्रियान्वित किया जाना अनियमितता की श्रेणी मानी जाएगी। सामाजिक स्तर पर किए गए कार्यों का भुगतान मनरेगा/ पंचायत से अनुमन्य नहीं है। अतः सभी संबंधित कर्मियों एवं मुखिया से उक्त राशि की वसूली सुनिश्चित करने का निर्देश जिलाधिकारी रिची पांडेय के द्वारा दिया गया। उक्त राशि की वसूली मनरेगा पीओ, पंचायत रोजगार सेवक, कनीय अभियंता, तकनीकी सहायक एवं संबंधित पंचायत के मुखिया से करने का निर्देश दिया गया है। इस संबंध में मनरेगा डीपीओ ने बताया कि दो योजनाओं में वसूलनीय राशि क्रमशः 68940रु एवं 90924 रु की वसूली कर सरकार के खाते में जमा कर दी गई है।

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