इटावा में अक्टूबर 2025 के माह में सार्वजनिक सुरक्षा और शांतिपूर्ण व्यवस्था हेतु निषेधाज्ञा लागू
इटावा विशाल समाचार
अपर जिला मजिस्ट्रेट, अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने सूचित किया है कि अक्टूबर 2025 में दशहरा, महात्मा गांधी जयंती, दीपावली, छठ पूजा, गोवर्धन पूजा, भैया दूज सहित अन्य पर्व और राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2025 एवं वन संरक्षक/क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा परीक्षा-2025 के आयोजन के दौरान जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है।
इस आदेश के अनुसार 01 अक्टूबर 2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक प्रभावी रहेगी। आदेश के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
1. पांच या अधिक संख्या में किसी भी स्थान पर विधिविरुद्ध लोगों का एकत्रित होना अथवा चलना वर्जित।
2. आग्नेयास्त्र, अस्त्र-शस्त्र, लाठी, डंडा, चाकू और अन्य तेजधार हथियार, पटाखे, बम आदि लेकर चलने पर प्रतिबंध। शर्त लागू नहीं होगी: ड्यूटी पर कार्यरत पुलिस/राज्य कर्मचारी तथा वृद्ध/रूग्णावस्था वाले व्यक्ति।
3. शस्त्रों का खुला प्रदर्शन वर्जित।
4. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम/सोशल मीडिया के जरिए हिंसक या भड़काऊ सूचना फैलाने पर प्रतिबंध।
5. ईंट, पत्थर, तेजाब या विस्फोटक सामग्री एकत्र करने पर रोक।
6. विद्युत व्यवस्था भंग करने का प्रयास या उकसाना वर्जित।
7. कोविड-19 से संबंधित भ्रामक/त्रुटिपूर्ण सूचना फैलाने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एवं महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई।
8. रेल, बस, टेम्पों आदि वाहनों को रोकने या सड़क जाम करने पर प्रतिबंध।
9. किसी भी व्यापारिक, शैक्षणिक या सरकारी/गैर-सरकारी प्रतिष्ठान को जबरन बंद करने पर रोक।
10. जाति-आधारित रैलियों या आयोजनों पर पूर्ण प्रतिबंध।
11. किसी भीड़ या समूह को हिंसा/उत्तेजक कार्य के लिए उकसाना या उसमें भाग लेना वर्जित।
12. परीक्षा केंद्रों के आसपास 100 मीटर की परिधि में अनाधिकृत रूप से एकत्रित होना वर्जित।
13. परीक्षा केंद्रों के आसपास 1 कि.मी. की परिधि में फोटोकॉपी की दुकानें परीक्षा के दौरान बंद रहेंगी।
14. परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, आईटी गजेट और ध्वनि विस्तारक यंत्र ले जाना पूर्णतया प्रतिबंधित।
इस आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 के तहत दंडनीय अपराध होगा। आदेश आज दिनांक 30-09-2025 को अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित और मुद्रांकित किया गया।

