
इटावा में साप्ताहिक बंदी दिवस तय किए जाएंगे, व्यापारिक संगठनों से एक सप्ताह में सुझाव माँगे
इटावा विशाल समाचार संवाददाता
सहायक श्रमायुक्त इटावा कुलदीप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी इटावा द्वारा उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 8 तथा नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत जनपद की सभी दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए साप्ताहिक बंदी दिवस निर्धारित किए जाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है।
यह व्यवस्था नगर पालिका परिषद इटावा, भरथना, जसवंतनगर, तथा टाउन एरिया इकदिल, लखना, बकेवर और नोटिफाइड एरिया बसरेहर व महेवा सहित समस्त स्थानीय निकाय क्षेत्रों में लागू होगी।
सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि यदि जनपद के व्यापारी संगठन अपने-अपने क्षेत्रों में साप्ताहिक बंदी दिवस में किसी प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं, तो वे अपना लिखित प्रतिवेदन एक सप्ताह के भीतर सहायक श्रमायुक्त कार्यालय, इटावा में प्रस्तुत करें।
उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि में सुझाव न मिलने पर, पूर्व की भांति साप्ताहिक बंदी दिवस घोषित करने की कार्यवाही की जाएगी।

