प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पिंपरी-चिंचवड में चारपहिया वाहनों के लिए
एमज़ेड नई श्रृंखला के आकर्षक पंजीकरण नंबर आरक्षित करने हेतु आवेदन प्रक्रिया घोषित
पुणे, विशाल समाचार संवाददाता : प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पिंपरी-चिंचवड, पुणे में चारपहिया वाहनों के लिए शीघ्र ही एमज़ेड नई पंजीकरण श्रृंखला शुरू की जा रही है। इस श्रृंखला के आकर्षक एवं पसंदीदा पंजीकरण नंबर अग्रिम रूप से आरक्षित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया घोषित की गई है।
चारपहिया वाहन मालिक यदि नई एमज़ेड श्रृंखला के आकर्षक अथवा पसंदीदा पंजीकरण नंबर निर्धारित शुल्क अदा कर आरक्षित करना चाहते हैं, तो वे 18 दिसंबर 2025 को सुबह 11.00 बजे से दोपहर 2.30 बजे तक प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पिंपरी-चिंचवड (नई इमारत, मोशी) में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
आवेदन के साथ डीडी, पते का प्रमाण, आधार कार्ड, पहचान पत्र एवं पैन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा। संबंधित डीडी DY. RTO, Pimpri Chinchwad के नाम से राष्ट्रीयकृत / अनुसूचित बैंक, पुणे का होना चाहिए। आवेदक की पहचान सुनिश्चित करने हेतु केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 तथा महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम 1989 के अनुसार निर्धारित पते के प्रमाण की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक रहेगा।
चारपहिया वाहनों के पंजीकरण नंबरों की सूची 19 दिसंबर 2025 को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित की जाएगी। सूची में शामिल आवेदकों को यदि नीलामी के लिए अधिक राशि का डीडी प्रस्तुत करना हो, तो वे 19 दिसंबर को दोपहर 2.30 बजे तक सीलबंद लिफाफे में आवेदन कार्यालय में जमा करें। उसी दिन दोपहर 3.30 बजे सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के कक्ष में पंजीकरण प्राधिकारी की उपस्थिति में संबंधित आवेदकों के सामने लिफाफे खोले जाएंगे। निर्धारित शुल्क से अधिकतम राशि का डीडी प्रस्तुत करने वाले पात्र आवेदक को संबंधित पसंदीदा पंजीकरण नंबर आवंटित किया जाएगा। नीलामी प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद शेष पंजीकरण नंबर ऑनलाइन माध्यम से आरक्षण हेतु उपलब्ध कराए जाएंगे।
एक बार आरक्षित किया गया पंजीकरण नंबर बदला नहीं जाएगा। आरक्षण की तिथि से 180 दिनों के भीतर यदि वाहन पंजीकरण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया, तो संबंधित नंबर स्वतः रद्द हो जाएगा और जमा की गई राशि शासन जमा कर ली जाएगी। किसी भी परिस्थिति में आकर्षक पंजीकरण नंबर हेतु भरी गई फीस वापस नहीं की जाएगी और न ही उसका समायोजन किया जाएगा। आकर्षक नंबरों के शुल्क में यदि कोई परिवर्तन होता है, तो उस समय लागू शुल्क ही वसूल किया जाएगा, ऐसा प्रादेशिक परिवहन कार्यालय द्वारा सूचित किया गया है।

