इटावा में वर्ष 2026 के लिए साप्ताहिक बंदी दिवस निर्धारित
इटावा, विशाल समाचार संवाददाता
जिलाधिकारी इटावा शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने बताया कि उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 की धारा 8 एवं उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली के नियम 6 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद इटावा में स्थित दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों के लिए वर्ष 2026 हेतु साप्ताहिक बंदी दिवस निर्धारित किया गया है। यह आदेश पूर्व की भांति आदेश संख्या 1224-29 / सहा0 श्रमा0 (इ०) दिनांक 30.12.2024 के अनुरूप प्रभावी रहेगा।
जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित साप्ताहिक बंदी दिवस निम्नवत है—
नगर पालिका क्षेत्र इटावा, भरथना एवं जसवंतनगर में स्थित समस्त दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान (आटा चक्की, कार सर्विस स्टेशन, धातु के बर्तन बनाने वाले उद्योग, पावरलूम स्पेलर, आरा मशीन तथा सरकारी पंजीकृत दुकानों को छोड़कर) का साप्ताहिक बंदी दिवस रविवार होगा।
टाउन एरिया क्षेत्र लखना, बकेवर एवं इकदिल का साप्ताहिक बंदी दिवस शुक्रवार निर्धारित किया गया है।
नोटीफाइड एरिया क्षेत्र बसरेहर एवं महेबा का साप्ताहिक बंदी दिवस शनिवार रहेगा।
इसके अतिरिक्त नगर पालिका क्षेत्र इटावा, भरथना, जसवंतनगर तथा टाउन एरिया क्षेत्र इकदिल, लखना एवं बकेवर एवं नोटीफाइड एरिया क्षेत्र बसरेहर एवं महेबा में स्थित आटा चक्की, कार सर्विस स्टेशन, धातु के बर्तन बनाने वाले उद्योग, पावरलूम स्पेलर, आरा मशीन एवं सरकारी पंजीकृत राशन की दुकानों (अन्य समस्त दुकानों एवं वाणिज्य अधिष्ठानों को छोड़कर) का साप्ताहिक बंदी दिवस मंगलवार निश्चित किया गया है।
जिलाधिकारी ने संबंधित सभी दुकानदारों एवं वाणिज्य अधिष्ठान संचालकों से निर्धारित साप्ताहिक बंदी दिवस का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

