ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं का खाद्यान्न आवंटन हो सकता है स्थगित
15 फरवरी 2026 तक ई-केवाईसी कराना अनिवार्य : जिला आपूर्ति पदाधिकारी
सीतामढ़ी विशाल समाचार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार, पटना के निर्देशानुसार अंत्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिकता प्राप्त (PHH) श्रेणी के सीतामढ़ी जिले के सभी उपभोक्ताओं का शत-प्रतिशत ई-केवाईसी कार्य विगत लगभग दो वर्षों से नजदीकी जन वितरण प्रणाली (PDS) विक्रेता के ई-पॉस (e-POS) मशीन के माध्यम से कराया जा रहा है।
सीतामढ़ी जिले में अब तक 78.28 प्रतिशत उपभोक्ताओं द्वारा ई-केवाईसी पूर्ण करा लिया गया है, जबकि 21.72 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराया है।
इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री सुनील कुमार सिन्हा ने बताया कि जिन 21.72 प्रतिशत उपभोक्ताओं द्वारा अब तक ई-केवाईसी नहीं कराया गया है, उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 15 फरवरी 2026 तक अपने-अपने जन वितरण प्रणाली विक्रेता के ई-पॉस मशीन के माध्यम से अनिवार्य रूप से ई-केवाईसी करा लें।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी उपभोक्ता द्वारा 15 फरवरी 2026 तक ई-केवाईसी नहीं कराया जाता है, तो ऐसे उपभोक्ताओं का खाद्यान्न आवंटन स्थगित किया जा सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित उपभोक्ता की होगी।



