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दिव्यांगों, वृद्धजनों और विधवाओं को दिया जा रहा है पेंशन योजना का लाभ 

दिव्यांगों, वृद्धजनों और विधवाओं को दिया जा रहा है पेंशन योजना का लाभ 

 

रीवा विशाल समाचार. सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगों, पात्र वृद्धजनों और विधवा महिलाओं को पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। इस संबंध में संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे ने बताया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन के तहत पात्र 18 से 79 वर्ष आयु के दिव्यांगजनों को 600 रुपए हर माह दिए जाते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए दिव्यांग का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। इस योजना का लाभ 80 प्रतिशत अथवा उससे अधिक दिव्यांगता होने पर ही दिया जाता है। आवेदक दिव्यांग का नाम समग्र पोर्टल पर दर्ज होना आवश्यक है। पात्र दिव्यांग योजना का लाभ उठाने के लिए ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत अथवा नगरीय निकाय में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ दिव्यांग प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, समग्र आईडी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति तथा पासपोर्ट आकार के तीन फोटो देना आवश्यक होगा। पेंशन का भुगतान हर माह बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है।

 

संयुक्त संचालक ने बताया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत मध्यप्रदेश के मूल निवासी 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को योजना के तहत हर माह 600 रुपए दिए जाते हैं। आवेदक का गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार का सदस्य होना तथा समग्र पोर्टल में नाम दर्ज होना आवश्यक है। आवेदक योजना का लाभ उठाने के लिए ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत अथवा नगरीय निकाय में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ आयु प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, समग्र आईडी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति तथा पासपोर्ट आकार के तीन फोटो देना आवश्यक होगा। पेंशन का भुगतान हर माह बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है।

 

संयुक्त संचालक ने बताया कि कल्याणी महिलाओं को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के तहत 600 रुपए प्रतिमाह की राशि दी जाती है। आवेदिका का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। आवेदिका की आयु 40 से 79 वर्ष के बीच होना चाहिए। योजना का लाभ केवल बीपीएल परिवार की विधवा महिलाओं को ही दिया जाता है। योजना की राशि का भुगतान हितग्राही के बैंक खाते में किया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत अथवा नगरीय निकाय में आवेदन कर सकते हैं। आयु प्रमाण पत्र, बीपीएल कार्ड, समग्र आईडी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति तथा पासपोर्ट आकार के तीन फोटो देना आवश्यक होगा। पेंशन का भुगतान हर माह बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है।

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