निराश्रितों को दिया जा रहा है समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ
रीवा विशाल समाचार: सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा गरीब निराश्रितों को समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। योजना के तहत पात्र हितग्राही को हर महीने 600 रुपए की राशि दी जा रही है। योजना के संबंध में संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है। योजना का लाभ 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्धजनों तथा 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिलाओं को दिया जाता है। विधवा महिला को इस योजना का लाभ दिया जाता है जो आयकरदाता न हो। गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार की 18 से 59 साल की परित्यक्ता महिलाओं को भी इस योजना का लाभ दिया जाता है। योजना के लिए 50 वर्ष से अधिक आयु की ऐसी अविवाहित महिलाएं भी पात्र हैं जो आयकरदाता न हों। इसी तरह 6 वर्ष से अधिक आयु के 40 प्रतिशत से अधिक नि:शक्तता वाले दिव्यांगों को भी इस योजना का लाभ दिया जाता है। दिव्यांग को आयकरदाता नहीं होना चाहिए। वृद्धाश्रम में रहने वाले 60 वर्ष से अधिक आयु के निराश्रितों को भी किसी अन्य योजना का लाभ न मिलने पर इस योजना का लाभ दिया जाता है।
संयुक्त संचालक ने बताया कि समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक ग्राम पंचायत अथवा जनपद पंचायत में आवेदन कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र के आवेदक नगर पंचायत, नगर पालिका अथवा नगर निगम कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ बीपीएल कार्ड, निराश्रित अथवा आयकरदाता न होने का प्रमाण पत्र, आयु संबंधी प्रमाण पत्र तथा दिव्यांगजनों के लिए नि:शक्तता प्रमाण पत्र एवं यूडीआईडी कार्ड देना आवश्यक है। इसके साथ-साथ आवेदक को पासपोर्ट आकार की तीन फोटो, आधार कार्ड तथा बैंक पासबुक के पहले पेज की छायाप्रति भी देना आवश्यक है। पेंशन का भुगतान हर माह बैंक खाते में किया जाता है।
