भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी
अपर जिला मजिस्ट्रेट, अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने जनपद इटावा में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु निषेधाज्ञा लागू की है। यह आदेश 12 जनवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।
प्रमुख प्रावधान:
5 या उससे अधिक व्यक्तियों का किसी भी स्थान पर एकत्र होना या चलना वर्जित।
आग्नेयास्त्र, अस्त्र-शस्त्र, लाठी, डंडा, चाकू, पटाखे, बम, बारूद आदि साथ लेकर चलना निषिद्ध।
ईंट, पत्थर या अन्य वस्तुएं एकत्र कर मार्ग अवरोध करना वर्जित।
शस्त्रों का खुला प्रदर्शन निषिद्ध।
पुलिस/राज्य कर्मचारी, वृद्ध व रुग्णावस्था वाले व्यक्तियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं।
सोशल मीडिया पर हिंसक या भड़काऊ सामग्री फैलाना निषिद्ध।
विस्फोटक सामग्री या तेजाब रखना केवल अनुमति पत्र के अंतर्गत।
रेल, बस, टेम्पो आदि वाहनों को रोकना और सड़क जाम करना वर्जित।
शिक्षण संस्थान या कार्यालय को जबरन बंद कराना व उकसाना निषिद्ध।
जाति आधारित रैलियों या हिंसक गतिविधियों में भागीदारी पूर्ण रूप से वर्जित।
परीक्षा केन्द्रों के आसपास 100 मीटर क्षेत्र में अनाधिकृत एकत्रित होना निषिद्ध, फोटोस्टेट दुकानें परीक्षा के दौरान बन्द रहेंगी।
परीक्षा परिसर में मोबाइल, ब्लूटूथ, अन्य IT गजेट्स ले जाना पूर्णतया प्रतिबंधित।
लक्षित तिथियां और आयोजन:
14/15 जनवरी 2026 – मकर संक्रांति
23 जनवरी 2026 – बसंत पंचमी / नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जन्म दिवस
24 जनवरी 2026 – जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म दिवस
25 जनवरी 2026 – राष्ट्रीय मतदाता दिवस
26 जनवरी 2026 – गणतंत्र दिवस
01 फरवरी 2026 – संत रविदास जयन्ती
04 फरवरी 2026 – शबे बारात
15 फरवरी 2026 – महाशिवरात्रि
जनवरी एवं फरवरी 2026 में विभिन्न परीक्षाएं
उद्देश्य: जनपद में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी सम्भावित अप्रिय घटना को रोकना।


