पूणेमहाराष्ट्र

जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव में मतदान दिवस पर प्रचार विज्ञापनों पर प्रतिबंध

जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव में मतदान दिवस पर प्रचार विज्ञापनों पर प्रतिबंध

5 फरवरी रात 10 बजे समाप्त होगा चुनाव प्रचार – जिलाधिकारी जितेंद्र डुडी

रिपोर्ट विशाल समाचार संवाददाता

स्थान: पुणे महाराष्ट्र

दिनांक:04 फरवरी 2026

 

पुणे  जिला परिषद एवं पंचायत समिति चुनावों के लिए जारी सार्वजनिक चुनाव प्रचार की अवधि 5 फरवरी 2026 को रात 10 बजे समाप्त हो जाएगी। इसके बाद किसी भी प्रकार के चुनावी प्रचार अथवा विज्ञापन का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकेगा। मतदान दिवस 7 फरवरी 2026 को मुद्रित माध्यमों में भी किसी प्रकार के चुनावी विज्ञापन प्रकाशित न किए जाएं, यह जानकारी जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जितेंद्र डुडी ने दी है।

जिला परिषद एवं पंचायत समिति चुनावों के लिए 7 फरवरी 2026 को मतदान संपन्न होगा। महाराष्ट्र जिला परिषद एवं पंचायत समिति अधिनियम, 1961 की धारा 28-बी (1) के अनुसार मतदान प्रारंभ होने से पूर्व के 24 घंटों में अथवा मतदान के दिन संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक सभा आयोजित नहीं करेगा, न ही उसमें भाग लेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 9 अक्टूबर 2025 को ‘निर्वाचन प्रयोजनार्थ प्रसार माध्यम नियंत्रण एवं विज्ञापन प्रमाणीकरण आदेश, 2025’ जारी किया गया है। इस आदेश के भाग-आठ के अनुच्छेद 16 (घ) के अनुसार जिला परिषद एवं पंचायत समिति चुनाव के प्रचार की समाप्ति के बाद तथा मतदान के दिन 7 फरवरी 2026 को मुद्रित, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया सहित किसी भी माध्यम में किसी प्रकार के चुनावी विज्ञापन का प्रकाशन अथवा प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा।

वहीं अनुच्छेद 16 (ग) के तहत 5 फरवरी 2026 को रात 10 बजे के बाद प्रचार सभाएं, प्रचार रैलियां, ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग अथवा किसी भी अन्य माध्यम से सार्वजनिक चुनाव प्रचार करना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा, ऐसा जिलाधिकारी श्री डुडी ने स्पष्ट किया है।

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