एसआईआर कार्य में लगे शिक्षकों को ई-अटेंडेंस से रहेगी छूट
कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी को जारी किए निर्देश
रिपोर्ट :विशाल समाचार संवाददाता
स्थान: रीवा, मध्य प्रदेश
रीवा फोटो निर्वाचक नामावलियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्य में लगे शिक्षकों को ई-अटेंडेंस से छूट दी गई है। इस आशय के निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिभा पाल ने जिला शिक्षा अधिकारी को जारी कर दिए हैं। कलेक्टर ने डीईओ को जारी निर्देश में कहा है कि एसआईआर की कार्यवाही में नियुक्त लोकसेवकों को ई-अटेंडेंस से छूट प्रदान करते हुए उनका नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित करें।
उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जिले के विधानसभा क्षेत्रों में फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण की कार्यवाही प्रचलित है। इस कार्य को बीएलओ और सहायक बीएलओ द्वारा मतदान केन्द्रों में उपस्थित रहकर कराया जा रहा है और बीएलओ सुपरवाइजर द्वारा उनके कार्यों की मानीटरिंग की जा रही है। इसके साथ ही जिला निर्वाचन कार्यालय, विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालयों तथा अन्य विभागों के कर्मचारी भी निर्वाचन कार्य के लिए संबद्ध किए गए हैं। इस कार्य के लिए शिक्षा विभाग के अधिकांश लोकसेवकों को बीएलओ, सहायक बीएलओ, बीएलओ सुपरवाइजर बनाया गया है। कर्मचारियों द्वारा इस कार्य को फील्ड में अथवा निर्धारित स्थल पर उपस्थित रहकर संपन्न करना है। जिसके कारण शिक्षा विभाग के लोकसेवकों द्वारा उक्त कार्य के साथ-साथ अपने मूल संस्था में उपस्थित होकर ई-अटेंडेंस लगाना संभव नहीं है। जिसके कारण कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के लोकसेवकों को ई-अटेंडेंस में छूट देने और उनका नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।


