मऊगंज में 4 मार्च को बंद रहेंगी मदिरा की दुकानें
रिपोर्ट: विशाल समाचार
स्थान:मऊगंज मध्यप्रदेश
मऊगंज . कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मऊगंज संजय कुमार जैन ने 4 मार्च को होली पर्व अर्थात जिस दिन रंग खेला जायेगा, पर जिले की सभी कम्पोजिट मदिरा दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किये हैं। जारी आदेश के अनुसार 4 मार्च को संपूर्ण जिले में मदिरा का क्रय-विक्रय, भण्डारण एवं परिवहन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 (1) में प्रदत्तशक्तियों का प्रयोग करते हुए होली का त्यौहार शांतिपूर्वक मनाये जाने की दृष्टि से जारी किया गया है। इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये गये हैं।


