इटावा (UP):जिला समाज कल्याण अधिकारी रविन्द्र कुमार शशि ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना संचालित है। इस योजना के अर्न्तगत अनु.जाति/जनजाति /पिछडा/अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।
उन्होेंने बताया कि इस हेतु कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों, विवाह हेतु कन्या की आयु 18 वर्ष एवं वर की आयु 21 से कम न हो , आयु की पुष्टि हेतु शैक्षिक प्रमाण पत्र,जन्म प्रमाण पत्र,मतदाता पहचान पत्र,मनरेगा जॉब कार्ड,आधार कार्ड मान्य होंगे। आवेदक के परिवार की आय से सम्बन्धित तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। शहरी क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु रू 2.00 लाख वार्षिक आय से अधिक नहीं होनी चाहिये, कन्या के अभिभावक निराश्रित , निर्धन तथा जरूरतमंद हो, निर्धन परिवारों की कन्या के विवाह/विधवा, परित्यकता/तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो,का पुर्नविवाह,अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति तथा पिछडा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा,निराश्रित कन्या ,विधवा महिला की पुत्री ,दिव्यॉग अभिभावक की पुत्री एवं ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यॉग हो,उनकों प्राथमिकता प्रदान की जायेगी, योजना के अर्न्तगत कन्या के खाते में रू. 35000.00 तथा रू. 10000.00- का उपहार स्वरूप सामग्री प्रदान की जाती है,इसके अतिरिक्त रू. 6000.00 विवाह भोजन एवं पण्डाल आदि व्यवस्थाओं में व्यय किया जाता है,इस प्रकार कुल रू. 51000.00 की धनराशि दिये जाने का प्राविधान है।
इच्छुक परिवार जो ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी है,विवाह हेतु रजिस्ट्रेशन अपने संबंधित विकास खण्ड में तथा शहरी क्षेत्र के निवासी रजिस्ट्रेशन संबंधित नगर पालिका/नगर निकाय में करा सकते है।