राष्ट्रीय लोक अदालत आज आयोजित होगी
रीवा (MP) मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश श्री आरसी वाष्र्णेय के मार्गदर्शन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विपिन कुमार लवानिया के नेतृत्व में आज 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय के साथ-साथ तहसील न्यायालय सिरमौर, त्योंथर, मऊगंज एवं हनुमना में भी किया जा रहा है। लोक अदालत में आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर प्रकरण निराकृत किये जायेंगे।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विपिन कुमार लवानिया ने आम जनता से अपील करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह समझौते के माध्यम से करायें। राष्ट्रीय लोक अदालत में संपत्तिकर, जलकर एवं विद्युत संबंधी प्रकरणों में शासन की गाइडलाइन के अनुसार अधिभार में छूट प्रदान की गयी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के स्वर्णिम अवसर का लाभ उठाते हुए अपने-अपने प्रकरणों का निराकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में करायें।
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री अभय कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझौते के तहत प्रकरण निराकरण हेतु जिला एवं तहसील न्यायालयों में कुल 47 खंडपीठों का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में जलकर एवं बैंक संबंधी प्रकरण रखे जायेंगे। दीवानी, फौजदारी, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति क्लेम, 138 चेक बाउंस, विद्युत, श्रम, भूअर्जन, नगर पालिका निगम प्री लिटिगेशन प्रकरण इत्यादि के प्रकरणों का निराकरण भी लोक अदालत में किया जायेगा।