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खाद वितरण में लापरवाही पर 20 विक्रेताओं को नोटिस और 7 के लाइसेंस निलंबित

खाद वितरण में लापरवाही पर 20 विक्रेताओं को नोटिस और 7 के लाइसेंस निलंबित

रिपोर्ट :विशाल समाचार

स्थान: रीवा मध्य प्रदेश

रीवा . रीवा और मऊगंज जिले में खाद वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए लागू की गई ई-विकास प्रणाली के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की गई है । एक अप्रैल से खाद का शत-प्रतिशत वितरण अनिवार्य रूप से ई-विकास प्रणाली के माध्यम से किया जाना था, लेकिन शुरुआती तीन दिनों में ही कई विक्रेताओं द्वारा नियमों की अनदेखी कर बिना ई विकास प्रणाली के खाद का विक्रय किया। आईएफएमएस पोर्टल से प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा के बाद उपसंचालक कृषि यू. पी. बागरी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मनगवां, हनुमना, हुजूर, सेमरिया और मऊगंज के 7 खुदरा खाद विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं।

निलंबन की इस कार्रवाई के दायरे में मेसर्स राम गोपाल गुप्ता मनगवां, मेसर्स साध्वी बीज भण्डार हनुमना, मेसर्स सीताराम गुप्ता हुजूर, मेसर्स सुरेन्द्र कुमार गुप्ता सेमरिया, मेसर्स इन्द्रलाल गुप्ता गढ़, मेसर्स पवन खाद बीज भंडार हुजूर और मेसर्स जीतेन्द्र कुमार गुप्ता देवतालाब शामिल हैं । निलंबन अवधि के दौरान इन दुकानों पर खाद के किसी भी प्रकार के क्रय-विक्रय पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है, साथ ही 20 अन्य विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। जिन 20 खाद विक्रेताओं को नोटिस जारी किया गया है उनमें मेसर्स सिद्धिविनायक मऊगंज, जितेंद्र कुमार गुप्ता नईगढ़ी, प्रेमलाल गुप्ता मऊगंज, कुशलभान कुशवाहा मऊगंज, सिंह बीज भंडार त्योंथर, सादवी बीज भंडार हनुमना, दशरथ लाल गुप्ता रायपुर कर्चुलियान, आर्य भार्गव ट्रेडर्स मनगवां, प्रतिभा गुप्ता हनुमना और ओम फर्टिलाइजर मनगवां सहित 10 अन्य विक्रेता शामिल हैं।

उप संचालक ने सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी विक्रेता केवल ई-विकास प्रणाली का पालन करें और किसानों से भी अपील की गई है कि वे टोकन बुक करने के बाद ही खाद खरीदें ताकि उन्हें सुगम और पारदर्शी तरीके से खाद उपलब्ध हो सके।

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