आधार कार्ड अब आयु प्रमाण नहीं: पेंशन व पारिवारिक लाभ योजना में नए नियम लागू
रिपोर्ट :विशाल समाचार
स्थान: इटावा, उत्तर प्रदेश
इटावा, । जिला समाज कल्याण अधिकारी संध्या रानी बघेल ने जानकारी दी है कि उत्तर प्रदेश शासन के नवीन आदेशों के तहत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आयु प्रमाण के रूप में आधार कार्ड की मान्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है।
शासनादेश संख्या-391 दिनांक 12 मार्च 2026 एवं समाज कल्याण निदेशालय के निर्देशों के अनुसार अब इन योजनाओं में आवेदन करते समय आयु प्रमाण हेतु केवल दो ही दस्तावेज मान्य होंगे—परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति तथा जन्मतिथि अंकित शैक्षिक प्रमाण-पत्र।
अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन आवेदन के दौरान मृतक या आवेदक की आयु के लिए इन्हीं अभिलेखों को स्वीकार किया जाएगा, अन्य कोई दस्तावेज मान्य नहीं होगा। आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि को अब आयु प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
इसके साथ ही प्रतीक्षा सूची में शामिल ऐसे आवेदक, जिन्होंने अब तक केवल आधार कार्ड अपलोड किया है, उन्हें निर्देशित किया गया है कि वे शीघ्र ही पोर्टल पर मान्य दस्तावेज अपलोड करें, अन्यथा उनका आवेदन आगे नहीं बढ़ाया जा सकेगा।


