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राह-वीर योजना से सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर मिलतें हैं 25 हजार 

राह-वीर योजना से सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर मिलतें हैं 25 हजार 

रिपोर्ट :विशाल समाचार 

स्थान:रीवा मध्य प्रदेश 

 

रीवा . राह-वीर योजना से सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 25 हजार रुपए की राशि प्रदान की जाती है। यह योजना मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को ‘गोल्डन ऑवर’ यानी दुर्घटना के एक घंटे के भीतर अस्पताल पहुँचाने वाले मददगार व्यक्ति को प्रोत्साहित करना है। मदद करने वाले व्यक्ति जिसे राह-वीर या गुड समेरिटन अथवा नेक नागरिक कहा जाता है, 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि और प्रशस्ति-पत्र दिया जाता है। मददगार व्यक्ति से पुलिस या अस्पताल द्वारा दुर्घटना के संबंध में जबरदस्ती पूछताछ नहीं की जाती है और न ही उसे गवाही के लिए मजबूर किया जाता है।

कैशलेस उपचार योजना (पीएम राहत) – कैशलेस उपचार योजना जिसे पीएम राहत के नाम से भी जाना जाता है, केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी योजना है इसे फरवरी 2026 में पूरे देश में लागू किया गया है। इस योजना से सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को अस्पताल में इलाज के लिए तुरंत पैसे देने की जरूरत नहीं होती। पीड़ित व्यक्ति को डेढ़ लाख तक का कैशलेस इलाज अधिकतम दिनों के लिए मुफ्त मिलता है। यह सभी प्रकार की सड़कों नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे या जिला सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं पर लागू है।

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