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दिव्यांगजनों के लिए दुकान निर्माण/संचालन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

दिव्यांगजनों के लिए दुकान निर्माण/संचालन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

रिपोर्ट: विशाल समाचार 

स्थान: इटावा उत्तर प्रदेश 

इटावा, जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी लक्ष्मीकांत त्रिपाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संचालित दुकान निर्माण/संचालन योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

इस योजना के तहत पात्र दिव्यांगजनों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। दुकान निर्माण के लिए कुल 20,000 रुपये (15,000 रुपये ऋण एवं 5,000 रुपये अनुदान) तथा ठेला, गुमटी या किराये की दुकान के लिए 10,000 रुपये (7,500 रुपये ऋण एवं 2,500 रुपये अनुदान) की सहायता दी जाएगी।

पात्रता शर्तें इस प्रकार हैं:

आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी एवं किसी भी श्रेणी का दिव्यांग होना चाहिए।

वार्षिक आय शासन द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा की आय सीमा के दोगुने से अधिक नहीं होनी चाहिए।

आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो।

किसी आपराधिक या आर्थिक मामले में दोषी न हो तथा कोई सरकारी बकाया न हो।

दुकान निर्माण के लिए आवेदक के पास स्वयं की कम से कम 110 वर्गफुट भूमि हो अथवा उसे प्राप्त करने में सक्षम हो।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता होनी चाहिए।

इच्छुक अभ्यर्थी https://divyangjandukan.upsdc.gov.in⁠� पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय नवीनतम फोटो, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण तथा निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।

ऑनलाइन आवेदन की एक प्रति जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, कक्ष संख्या 37, विकास भवन, इटावा में जमा करना आवश्यक होगा, ताकि नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जा सके।

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