इटावाउत्तर प्रदेशप्रशासन

शी-बॉक्स पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य, निजी संस्थानों को निर्देश जारी

शी-बॉक्स पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य, निजी संस्थानों को निर्देश जारी

रिपोर्ट :विशाल समाचार 

स्थान:इटावा उत्तर प्रदेश 

इटावा, जिला प्रोबेशन अधिकारी ने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि निदेशक, महिला कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद में संचालित सभी निजी/प्राइवेट कंपनियों, फर्मों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मुख्यालयों (Head Offices) का शी-बॉक्स (She-Box) पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य रूप से किया जाना है।

जारी निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक संस्थान को अपने स्तर पर पंजीकरण कराते हुए वहां गठित आंतरिक समिति (Internal Committee) का पूर्ण विवरण पोर्टल पर दर्ज करना होगा। इसमें समिति के अध्यक्ष (पीठासीन अधिकारी) एवं अन्य सदस्यों की जानकारी शामिल करना अनिवार्य है।

महिला कल्याण विभाग, लखनऊ द्वारा दिनांक 22 दिसंबर 2025 एवं 31 मार्च 2026 को जारी पत्रों के माध्यम से यह भी निर्देश दिए गए हैं कि जनपद में संचालित शेष सभी निजी प्रतिष्ठानों का शी-बॉक्स पोर्टल पर शीघ्र पंजीकरण सुनिश्चित कराया जाए।

उक्त प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन है। ऐसे में सभी संबंधित संस्थानों को निर्देशों का अनुपालन करते हुए आवश्यक कार्यवाही करने को कहा गया है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button