
स्थानीय निकाय चुनाव के 40 उम्मीदवारों पर अयोग्यता की कार्रवाई
रिपोर्ट: विशाल समाचार
स्थान: पुणे महाराष्ट्र
पुणे, पुणे विभाग की नगर परिषद, नगर पंचायत एवं महानगरपालिका चुनावों में चुनाव खर्च का हिसाब निर्धारित समय में प्रस्तुत न करने वाले कुल 40 उम्मीदवारों को आगामी 3 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया गया है। यह आदेश विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले द्वारा जारी किए गए हैं।
अयोग्य घोषित किए गए उम्मीदवारों में पुणे महानगरपालिका के 22, पंढरपुर नगर परिषद के 15 तथा अक्कलकोट नगर परिषद के 3 उम्मीदवार शामिल हैं। संबंधित उम्मीदवारों की सूची जिलाधिकारी कार्यालय एवं संबंधित स्थानीय निकाय कार्यालयों में उपलब्ध कराई गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पुणे विभाग की 60 नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के आम चुनाव 2 दिसंबर 2025 तथा 6 महानगरपालिकाओं के चुनाव 14 जनवरी 2026 को संपन्न हुए थे। चुनाव में भाग लेने वाले कुछ उम्मीदवारों ने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम तथा महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत एवं औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 के तहत निर्धारित 30 दिनों की अवधि में चुनाव खर्च का विवरण प्रस्तुत नहीं किया।
पुणे महानगरपालिका आयुक्त एवं सोलापुर जिलाधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर विभागीय आयुक्त कार्यालय में 5 एवं 25 मई 2026 को संबंधित उम्मीदवारों की सुनवाई आयोजित की गई। सुनवाई के दौरान उम्मीदवारों द्वारा संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार उन्हें 3 वर्षों के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया गया।
यह जानकारी नगर परिषद प्रशासन की उप आयुक्त प्रतिभा पाटील द्वारा दी गई।


