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30 जून तक वार्षिक विवरण पत्र जमा करें प्रकाशक, अन्यथा लगेगा 10 हजार रुपये का जुर्माना

30 जून तक वार्षिक विवरण पत्र जमा करें प्रकाशक, अन्यथा लगेगा 10 हजार रुपये का जुर्माना

रिपोर्ट :विशाल समाचार 

स्थान:पुणे महाराष्ट्र 

पुणे, (विशाल सिंह)। प्रेस एवं नियतकालिक पंजीकरण अधिनियम, 2023 के तहत पंजीकृत प्रत्येक समाचार पत्र एवं नियतकालिक के लिए वित्तीय वर्ष का लेखापरीक्षित वार्षिक विवरण पत्र (Annual Statement) प्रेस सेवा पोर्टल (PSP) पर ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य है। वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक विवरण पत्र अब तक जमा नहीं करने वाले प्रकाशकों को 30 जून 2026 तक अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। इसके बाद किसी भी प्रकार की समय सीमा में वृद्धि नहीं की जाएगी। यह जानकारी भारत सरकार के प्रेस रजिस्ट्रार जनरल, नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देशों में दी गई है।

 

प्रेस एवं नियतकालिक पंजीकरण अधिनियम, 2023 की धारा 14(1)(व) तथा 14(3) के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर वार्षिक विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित प्रकाशक पर आर्थिक दंड लगाने का प्रावधान है। पहली बार चूक होने पर न्यूनतम 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद प्रत्येक अगली चूक पर जुर्माने की राशि पिछले दंड की दोगुनी होगी।

 

हालांकि, अधिनियम के तहत कुल जुर्माने की अधिकतम सीमा 2 लाख रुपये निर्धारित की गई है। प्रेस रजिस्ट्रार जनरल, नई दिल्ली द्वारा जारी निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक विवरण पत्र अब तक जमा नहीं करने वाले सभी प्रकाशक 30 जून 2026 तक इसे ऑनलाइन दाखिल कर दें।

 

निर्धारित तिथि के बाद भी विवरण पत्र जमा नहीं करने वाले प्रकाशकों के विरुद्ध अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी तथा उन पर न्यूनतम 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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