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हर दुकान पर दो डस्टबिन अनिवार्य, उल्लंघन पर पांच हजार का जुर्माना

हर दुकान पर दो डस्टबिन अनिवार्य, उल्लंघन पर पांच हजार का जुर्माना

रिपोर्ट :विशाल समाचार 

स्थान: रीवा मध्य प्रदेश 

रीवा :. कलेक्टर संजय कुमार जैन ने नगर परिषद मऊगंज क्षेत्र का भ्रमण कर शहर की साफ-सफाई एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के बाहर गीले एवं सूखे कचरे के लिए पृथक-पृथक डस्टबिन नहीं पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की तथा नगर परिषद के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि नगर परिषद क्षेत्र के सभी व्यापारी एवं नागरिक अपनी दुकानों एवं मकानों के सामने गीले और सूखे कचरे के लिए अलग-अलग डस्टबिन रखना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता बनाए रखना प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है तथा कचरे का स्रोत स्तर पर पृथक्करण स्वच्छ एवं स्वस्थ शहर के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

कलेक्टर के निर्देशों के पालन में नगर परिषद मऊगंज द्वारा आम सूचना जारी कर सभी व्यापारियों एवं नागरिकों को दो पृथक डस्टबिन रखने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित प्रतिष्ठान अथवा मकान मालिक पर पांच हजार का जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा। निर्देशों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नगर परिषद द्वारा जांच दल का गठन भी किया गया है। गठित टीम नगर क्षेत्र का नियमित भ्रमण कर दुकानों एवं प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करेगी, लोगों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्करण के लिए प्रेरित करेगी तथा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। जांच दल प्रतिदिन निरीक्षण प्रतिवेदन नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करेगा। जिला प्रशासन ने नगरवासियों एवं व्यापारियों से अपील की है कि वे स्वच्छता नियमों का पालन करते हुए अपने प्रतिष्ठानों पर दो पृथक डस्टबिन रखें तथा स्वच्छ, सुंदर एवं पर्यावरण अनुकूल मऊगंज के निर्माण में सक्रिय सहभागिता निभाएं।

 

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