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NEET पेपर लीक विरोध के बीच सीतामढ़ी सदर में धारा 163 लागू, सभा-जुलूस पर रोक

NEET पेपर लीक विरोध के बीच सीतामढ़ी सदर में धारा 163 लागू, सभा-जुलूस पर रोक

 

25 जुलाई से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा प्रतिबंध; पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने, प्रदर्शन, जुलूस, लाउडस्पीकर, हथियार एवं ज्वलनशील पदार्थों के उपयोग पर रोक।

रिपोर्ट: विशाल समाचार 

स्थान:सीतामढ़ी, बिहार

NEET प्रश्न पत्र लीक के विरोध में विभिन्न छात्र संगठनों एवं अन्य समूहों द्वारा प्रस्तावित प्रदर्शन और जुलूस को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी (सदर), सीतामढ़ी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सीतामढ़ी सदर अनुमंडल क्षेत्र में 25 जुलाई से अगले आदेश तक प्रतिबंध लागू रहेगा।

जारी आदेश के तहत एक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, सभा, जुलूस एवं प्रदर्शन आयोजित करने पर रोक रहेगी। साथ ही आग्नेयास्त्र, तलवार, भाला सहित अन्य घातक हथियार लेकर चलने, ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) के उपयोग तथा पटाखों एवं अन्य ज्वलनशील पदार्थों के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि, सिख समुदाय द्वारा कृपाण धारण करना इस आदेश से मुक्त रहेगा।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।

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