विधान परिषद आगरा खण्ड स्नातक एवं आगरा खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 में मतदान के समय पहचान हेतु वैकल्पिक दस्तावेज निर्धारित
रिपोर्ट विशाल समाचार
स्थान औरैया उत्तर प्रदेश
औरैया,। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र के क्रम में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के आगरा खण्ड स्नातक एवं आगरा खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के लिए दिनांक 23 अक्टूबर 2026 को मतदान कराया जाएगा।
मतदान के दौरान प्रतिरूपण (Impersonation) को रोकने तथा मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके अनुसार ऐसे मतदाता, जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (EPIC) जारी किया गया है, उन्हें मतदान के समय अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए उक्त फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। तथापि, यदि कोई मतदाता अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो वह अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज मतदान स्थल पर प्रस्तुत कर सकता है—
आधार कार्ड।
ड्राइविंग लाइसेंस।
पैन कार्ड।
भारतीय पासपोर्ट।
राज्य सरकार/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा अन्य निजी औद्योगिक घरानों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी सेवा पहचान-पत्र।
सांसदों, विधायकों अथवा पार्षदों को जारी सरकारी पहचान-पत्र।
ऐसे शैक्षिक संस्थान द्वारा जारी सेवा पहचान-पत्र, जिसमें संबंधित शिक्षक/स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक नियोजित हो।
विश्वविद्यालय द्वारा जारी डिग्री/डिप्लोमा का मूल प्रमाण-पत्र।
सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता संबंधी मूल प्रमाण-पत्र।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (UDID) कार्ड।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी अविनाश चन्द्र मौर्य ने जनपद के संबंधित मतदाताओं से अपील की है कि वे 23 अक्टूबर 2026 को मतदान के लिए निर्धारित मतदान केंद्र पर जाते समय अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र अथवा उपर्युक्त निर्धारित वैकल्पिक पहचान दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज अवश्य साथ लेकर जाएं, जिससे मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो सके।
उन्होंने कहा कि मतदान के दौरान मतदाताओं की पहचान का सत्यापन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। अतः सभी संबंधित मतदाता मतदान के दिन आवश्यक पहचान दस्तावेज साथ लाकर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें।
