सीतामढ़ी

कोरोना की संभावित तीसरी लहर पर लगाम लगाने को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर

कोरोना की संभावित तीसरी लहर पर लगाम लगाने को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर
जिलाधिकारी सुनील कुमार यादव ने सभी वरीय अधिकारियों सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ* *बैठक कर तैयारियों का किया समीक्षा
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोरोना गाइड लाइन का पूरी सख्ती से अनुपालन करवाने का दिया* *निर्देश।
जिला स्तर पर डेडिकेटेड कोविड सेन्टर में अधिक से अधिक बेड की व्यवस्था करने का दिया निर्देश
अनुमंडल एवम प्रखंड स्तर पर भी व्यवस्थाओं का 24 घण्टे में जायजा लेकर संबधित एसडीओ को रिपोर्ट करने का दिया निर्देश
आज कोरोना के कुल मामले बढ़कर 25 हुए।

15 से 18 वर्ष के आयु के टीकाकरण को लेकर कल से सभी हाई स्कूल में सेशन सत्र स्थापित करने का दिया निर्देश
आपदा कार्य मे लापरवाही एवम शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों एवम कर्मियों पर आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत होगी करवाई।

लक्ष्य से कम टेस्टिंग होने पर संबधित पीएचसी प्रभारी पर जबाबदेही तय कर होगी करवाई

विशाल समाचार सीतामढी टीम

सीतामढी बिहार: कोरोना की संभावित तीसरी लहर पर लगाम लगाने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड आ गया है। जिलाधिकारी सुनील कुमार यादव ने सभी वरीय अधिकारियों सहित स्वास्थ्य विभाग के प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियो से लेकर जिला स्तरीय पाधिकारियो के साथ बैठक कर अब तक कि तैयारियो का समीक्षा किया,साथ ही आगे की रणनीति पर व्यापक विचार विमर्श भी किया। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों विशेषकर एसडीओ को निर्देश दिया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए हर हाल में कोरोना गाइड लाइन का पूरी सख्ती से अनुपालन करवाना सुनिश्चित करे। उन्होंने रोको टोको अभियान चलाकर मास्क नही पहनने वाले एवम कोरोना गाइड लाइन का उलंघन करने वाले लोगो,दुकानदारो,संस्थानों के विरुद्ध कड़ी करवाई का निर्देश दिया। तैयारियो की समीक्षा के क्रम में उन्होंने जिला स्तर पर डेडिकेटेड कोविड सेन्टर में अधिक से अधिक बेड की व्यवस्था करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि डेडिकेटेड कोविड सेन्टर महिला आईआईटी के अलावा अन्य स्थानों पर अतिशीघ्र डेडिकेटेड कोविड सेन्टर की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा फिलहाल एक-दो दिनों में जिला स्तर पर कम से कम 500 बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करे।उन्होंने सभी अनुमंडल पदाधिकारियो को निर्देश दिया कि 24 घण्टे के अंदर प्रखंड स्तर एवम अनुमंडल स्तर पर कोविड इलाज की उपलब्ध व्यवस्थाओं की जाँच कर प्रतिवेदन भेजें। उन्होंने दवा की उपलब्धता,ऑक्सीजन की उपलब्धता की समीक्षा किया। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के लिए दवा का किट एवम उनकी स्थिति पर नजर रखने को लेकर सभी व्यवस्था अविलंब कर ले। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि आज तक कुल 25 कोविड संक्रमण के मामले आये है।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि कोविड संक्रमित का अरटीपीसीआर टेस्ट अवश्य करवाये एवम पॉजिटिव पाए जाने पर जीनोम सिक्वेंसी जाँच हेतु अनिवार्य रूप से पटना भेजें ताकि यह पता चल सके कि यह संक्रमण ओमिक्रोम का है अथवा नही। उन्होंने कहा कि संक्रमित लोगो के कॉन्टेक्ट में आये हुए सभी को खोज कर उनका हर हाल में कोविड टेस्टिंग करवाये। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के अनुरूप जाँच नही होने पर संबधित पीएचसी प्रभारी पर जबाबदेही तय कर कारवाई की जाएगी। उन्होंने जिले के सभी बॉर्डर,रेलवे स्टेशन,बस अड्डा सहित सभी महत्वपूर्ण स्थानो पर नियमित रूप से कोविड जाँच करने का निर्देश दिया। 15 से 18 आयु वर्ग की टीकाकरण की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 261596 लक्ष्य के विरुद्ध कल तक 18965 बच्चों का टीकाकरण किया जा चुका है।जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि कल से सभी सरकारी एवम निजी हाई स्कूलों में टीकाकरण शुरू करें और एक सप्ताह में सभी लक्षित किशोरों को टीका लगाना सुनिश्चित करे। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार (आपदा प्रबंधन समूह/Crisis Management Group) की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में सभी दिशा निर्देशों का पूरी सख्ती के साथ पालन करवाने का निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया। दिशा निर्देश के मुख्य बिंदु निम्न है।


1. आवश्यक सेवाओं को छोड़ कर सभी दुकानें 8 बजे तक खुली रहेंगी।
2. रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा।
3. 9, 10, 11 एवं 12 की कक्षाएं एवं सभी कॉलेज 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
ऑनलाइन क्लास को प्राथमिकता दी जाएगी।
4. कक्षा 8 तक के सभी क्लास ऑनलाइन ही चलेंगे।
5. कोचिंग क्लास 9, 10, 11, 12 केवल 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
6. सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। किसी भी बाहरी व्यक्ति का कार्यालय में प्रवेश वर्जित रहेगा।
7. सभी पूजा स्थल श्रद्धालुओं के लिए अगले आदेश तक बन्द रहेंगे। केवल पुजारी ही पूजा कर सकेंगे।
8. सिनेमा हॉल/जिम/पार्क/क्लब/स्टेडियम/स्वीमिंग पूल पूर्णतः बन्द रहेंगे।
9. रेस्टोरेंट/ढाबे आदि 50% क्षमता के साथ खुलेंगे।
10. शादी विवाह में अधिकतम 50 व्यक्ति तथा अन्तिम संस्कार में केवल 20 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी।
11. सभी राजनीतिक/सामुदायिक/सांस्कृतिक तथा सार्वजनिक आयोजनों में अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति मिलेगी। परन्तु इसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
12. शॉपिंग मॉल पूर्णतः बन्द रहेंगे।

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