इटावा

कोविड-19 से बचाव एवं सुरक्षा विषयक मानकों /सुझाव के साथ-साथ कोविड वैक्सीनेशन के संबंध में प्रभावी प्रसार प्रचार कराया जाए

कोविड-19 से बचाव एवं सुरक्षा विषयक मानकों /सुझाव के साथ-साथ कोविड वैक्सीनेशन के संबंध में प्रभावी प्रसार प्रचार कराया जाए

विशाल समाचार इटावा टीम

इटावा यूपी: जिलाधिकारी श्रुति सिंह ने बताया कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन ग्रह गोपन अनुभाग 3 लखनऊ के पत्र के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोंपरान्त वर्तमान में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए निम्न निर्देश लागू करने के आदेश निर्गत किए जाते हैं ।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि जनपद में स्थापित पी.ए.सिस्टम के माध्यम से कोविड-19 से बचाव एवं सुरक्षा विषयक मानकों /सुझाव के साथ-साथ कोविड वैक्सीनेशन के संबंध में प्रभावी प्रसार प्रचार कराया जाए यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी पी. ए.सिस्टम सदैव क्रियाशील रहे व प्रसार प्रचार के प्रयासों को और अधिक सशक्त किया जाए। 15 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के कोविड टीकाकरण को और अधिक क्रियाशील बनाने हेतु अस्पतालों के अलावा अन्य स्थानों जैसे स्कूल, कॉलेज आदि का उपयोग किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रभावी पालन करने हेतु राशन की दुकानों वह अन्य दुकानों में 2 गज की दूरी रखने के लिए स्थानों पर गोले बनाकर चिन्हांकन किया जाए ताकि दुकानों पर उपस्थित व्यकतियों में उचित दूरी बनी रहे। स्थानीय मंडियों/ साप्ताहिक मार्केट को इस प्रकार संचालित किया जाए कि वहां फुटकर बिक्री के कारण भीड़ भाड इकठ्ठा न हो सके। यदि आवश्यक हो तो जनपद स्तर पर ऐसी मंडियों /मार्केट को भीड़भाड़ वाले स्थानों से दूर अथवा खुले स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए स्थानांतरित किया जाए, अलग-अलग दुकानों को अलग-अलग समय पर खोला जाए जिससे एक ही समय में अधिक व्यक्ति एकत्रित न होने पाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित किया जा सके। सभी प्रमुख मंडियों में प्रातः 4ः00 बजे से 8ः00 के बीच ट्रकों आवाजाही निर्बाध रूप से कराई जाए। दुकानों, रेस्टोरेंट/ होटल के रेस्टोरेंट एवं इटग ज्वायेंट्स के द्वार पर पल्स ऑक्सीमीटर ,इंफ्रारेड थर्मामीटर तथा सैनेटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित की जाए तथा मास्क नहीं तो सामान नहीं का अनुपालन कराने हेतु व्यापार मंडल से समन्वय स्थापित कर अनुसरण किया जाए।

जिलाधिकारी ने बताया कि उपरोक्त के अतिरिक्त जनपद स्तर पर कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत ग्रेडेड रिस्पांस हेतु निम्न निर्देश दिए जाते हैं। जनपद में 100 से अधिक एक्टिव केसेस होने पर धार्मिक संस्थानों एवं धार्मिक स्थानों पर, पुरातत्व विभाग के स्मारक वन्य प्राणी उद्यान एवं क्लब में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाए। स्वमिंग पूल /वाटर पार्क एवं जिम बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट, होटल के रेस्टोरेंट, फूड ज्वाइटस एवं सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ संचालित होंगे इनमें भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर इस स्क्रीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाए। 15 वर्ष से 18 वर्ष के छात्रों को वैक्सीन लगने पर 2 दिन का अवकाश दिया जाए, रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 10ः00 बजे से प्रातः 6ः00 बजे तक लागू रहेगा। आईटी एवं आईटीईएस से संबंधित निजी कंपनियां वर्क फाम होम की व्यवस्था को लागू करना प्रोत्साहित करेंगीं । शादी समारोह व अन्य आयोजनों में व्यकतियों की उपस्थिति निम्न शर्तों /प्रतिबंधों के अनुसार रहेगी। बंद स्थानों में एक समय में अधिकतम 100 से अनधिक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता , 2 गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी ,कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना प्रवेश द्वार पर की जाएगी। खुले स्थानों पर एक समय में ग्राउंड की क्षमता के 50 प्रतिशत तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, 2 गज की दूरी, सेनेटाइजर का उपयोग एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियों के साथ अनुमति होगी। और दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button