रीवा

कोविड-19 के रोकथाम के संबंध में निर्देश

कोविड-19 के रोकथाम के संबंध में निर्देश

रीवा एमपी:जिले में तीसरी लहर की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए कोविड-19 की रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. इलैयाराजा टी ने दिशा निर्देश जारी किया है। तदनुक्रम में कक्षा एक से कक्षा 12वीं तक समस्त स्कूल एवं हॉस्टल 31 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे। जनवरी 2022 में आयोजित होने वाली प्री-बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किए जायेंगे। सभी प्रकार के मेले, धार्मिक/व्यावसायिक, जिनमें जन समूह एकत्रित होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त जुलूस एवं रैली प्रतिबंधित रहेंगे। समस्त राजनैतिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/सामाजिक/शैक्षणिक/मनोरंजन आदि के आयोजनों में 250 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। बंद हॉल में हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत से कम की उपस्थिति के ही आयोजन/कार्यक्रम आयोजित हो सकेंगे। खेलकूद संबंधी गतिविधियाँ के लिए स्टेडियम की क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति के आयोजन प्रतिबंधित रहेंगे। कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करना अनिवार्य होगा। कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पालन सुनिश्चित कराया जावें। मास्क नहीं लगाने वाले व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना वसूली की कार्यवाही किये जाने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिये गये हैं।

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