मतदाता सूची में पंजीकरण, विलोपन, संशोधन एवं आधार नंबर संग्रहण हेतु संशोधित प्रारूप के संबंध में सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की
सीतामढी/बिहार:जिला निवार्चन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी मनेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में भारत निवार्चन आयोग द्वारा मतदाता सूची में पंजीकरण, विलोपन, संशोधन एवं आधार नंबर संग्रहण हेतु संशोधित प्रारूप के संबंध में सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों का जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा स्वागत किया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिला पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के निर्देश के आलोक में निर्वाचक सूची में आधार को जोड़ने एवं प्रमाणीकरण हेतु स्वैच्छिक आधार पर निवार्चक अपने आधार नम्बर के संग्रहण हेतु प्रारूप 6 ख में रजिस्ट्रीकरण कर अपना आधार संख्या सूचित कर सकेगा। यह नियम 1 अगस्त 2022 से लागू है अधिसूचना में यह स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम नामावली में सम्मिलित है उनको दिनांक 1 अप्रैल 2023 तक या उसके पूर्व अपना आधार संख्या के द्वारा निर्वाचक सूची में प्रमाणीकरण कर लिया जाना है। आधार संग्रहण का मुख्य उद्देश्य निर्वाचक सूची में पंजीकृत निर्वाचको की पहचान को सुनिश्चित करना एवं प्रमाणीकरण करना है। इसमें वैसे निर्वाचित को चिन्हित किया जाएगा जिनका नाम एक ही विधानसभा में दो बार पंजीकृत हो या एक से अधिक विधानसभा में पंजीकृत हो गया है। किसी भी निर्वाचक द्वारा अपना आधार से संबंधित जानकारी स्वैच्छिक रूप से उपलब्ध कराई जानी है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में आधार संख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्वाचक द्वारा प्रपत्र 6ख का प्रयोग किया जाएगा जो प्रपत्र ऑनलाइन ई0आर0ओ0 नेट, वोटर पोर्टल, GARUDA, NVSP तथा VHA app से ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बीएलओ, ई0आर0ओ0 या अन्य प्राधिकृत कर्मियों के माध्यम से ऑफलाइन भी दिया जा सकता है। निर्वाचन आयोग बिहार पटना के आदेशानुसार स्वैच्छिक आधार पर निर्वाचन से आधार डाटा के संग्रहण को लेकर अभियान दिवस का आयोजन किया जाएगा जो सितम्बर में 4, 18 एवं 25 सितम्बर, अक्टूबर में 9 एवं 23 अक्टूबर, नवंबर में 6 एवं 20 नवम्बर तथा दिसंबर में 4 एवं 11 दिसम्बर को विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं के पंजीकरण हेतु त्रैमासिक अहर्ता तिथि प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई एवं 1 अक्टूबर रहेगा। बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा संशोधित प्रारूप 6,7, 8 एवं 6ख के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। बैठक में उपस्थित सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा आधार संग्रहण से मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टि की समस्या का निराकरण बताया गया एवं उनके द्वारा सभी मतदाताओं को जागरूक करने की बात कही गई। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि बहुत ऐसे मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी हैं जिनका मोबाइल बंद पाया जाता है जिसके कारण उनसे संपर्क करने में असुविधा होती है। जिस पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि यदि किसी मतदान केंद्र पर बीएलओ का पद रिक्त हो तो 1 सप्ताह के अंदर मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करते हुए डाटाबेस के सभी मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारियों के मोबाइल संख्या का अद्यतन करना सुनिश्चित करें साथ ही सभी बीएलओ को प्रशिक्षण प्राप्त कर मतदाता सूची में पंजीकरण, विलोपन, संशोधन एवं आधार नंबर संग्रहण हेतु कार्य आरंभ करना सुनिश्चित करें। तथा साथ ही प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक सप्ताह सोमवार को भेजना भी सुनिश्चित करेंगे। उक्त बैठक में सहदेव राम अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, महंथ अशोक कुमार दास, निर्वाचन प्रकोष्ठ संयोजक भाजपा, सुनील कुमार दास, जिला अध्यक्ष आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल सीतामढ़ी, सत्येंद्र कुमार तिवारी, मुख्यालय प्रभारी इंडियन नेशनल कांग्रेस सीतामढ़ी, रामबाबू साह प्रदेश सचिव राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सीतामढ़ी एवं रामपदार्थ मिश्रा, जिला सचिव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीतामढ़ी एवं अन्य राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।