पूणे

तुलजापुर में होनेवाली खंडेनवमी अजबली प्रथा बंद करो: डॉ. गंगवाल

तुलजापुर में होनेवाली खंडेनवमी अजबली प्रथा बंद करो: डॉ. गंगवाल

पुणे: तुलजापुर में नवरात्रि के दौरान खंडेनवमी के दिन तुळजाभवानी माता के मंदिर में अजबली चढ़ाने का रिवाज है. यह एक अवांछनीय, अमानवीय प्रथा है और कानून विरोधी के साथ-साथ मानवीय शालीनता के भी खिलाफ है. इसलिए इस रिवाज पर रोक लगाई जाए ऐसी मांग सर्वजीव मंगल प्रतिष्ठान के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. कल्याण गंगवाल ने की है। इस मांग का पत्र डॉ. गंगवाल ने मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, उस्मानाबाद के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, तहसीलदार और न्यायाधीश को ईमेल और डाक के माध्यम से भेजे हैं।

डॉ कल्याण गंगवाल ने कहा, “नवरात्रि के दौरान खांडे नवमी पर, माता तुलजा भवानी के सामने असुर को प्रसाद के रूप में एक बकरी का वध किया जाता है, इस प्रथा को अजबली कहा जाता है। सदियों से चले आ रहें इस पुरानी प्रथा को कोई धार्मिक आधार नहीं है। भक्त देवी को प्रसाद के रूप में हजारों बकरियों का वध करते हैं और उनकी भावनात्मक, पारिवारिक और मानसिक जरूरतों के लिए मांसाहारी प्रसाद के रूप में उनका सेवन करते हैं। इस काल में अनेकों बकरियों का वध किया जाता है, इससे रोग और कई बीमारियों को भी न्योता दिया जाता है। साथ ही कोरोना की पृष्ठभूमि में वहां भीड़भाड़ से बचना भी जरूरी है। यह प्रथा सभ्य वैज्ञानिक मानवतावाद के खिलाफ है। ऐसी प्रथा को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। ”

“पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अनुसार, खुले में जानवरों को मारना अवैध है, और मुंबई पुलिस की धारा 105 और भारतीय दंड संहिता 133 भी सार्वजनिक रूप से जानवरों की हत्या को अवैध बनाती है। इस संबंध में, 1996 में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक निर्णय देते हुए पशु बलि के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया था। बॉम्बे हाईकोर्ट और औरंगाबाद बेंच में रिट याचिकाएं दायर की गई हैं। बेंच ने आदेश दिया था कि सरकार भगवान के नाम पर पशु वध को रोकने के लिए उचित कदम उठाए। राज्य के गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में सभी जिला पुलिस प्रमुखों को यात्रा-जात्राओं के दौरान पशु बलि पर रोक लगाने के आदेश दिए जा रहे हैं. इस संबंध में कार्यरत स्वयंसेवी कार्यकर्ताओं को आवश्यक सहयोग दिया जाना चाहिए” ऐसा भी गंगवाल ने कहा।

हरियाणा उच्च न्यायालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने हाल ही में देवताओं के सामने पशु और पक्षी की बलि पर प्रतिबंध लगा दिया है। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश राज्यों में, कानून ने ही कई वर्षों तक उत्पीड़न की प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया है। महाराष्ट्र में भी इस प्रथा को रोकने के लिए प्रशासन को एक एक्शन कमेटी बनानी चाहिए। कानून और शिक्षा के माध्यम से अजबली प्रथा को रोकने के लिए हर संभव उपाय किए जाने चाहिए। इससे अंधविश्वास खत्म होगा और कानून और पर्यावरण की रक्षा होगी” ऐसा विश्वास डॉ गंगवाल ने जताया।

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