युवती का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को उम्रकैद, जांच अधिकारी पर कार्रवाई के आदेश
जयपुर राजस्थान: जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने युवती का अपहरण कर उसे बंधक बनाकर दो दिन तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त राकेश कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने जमवारामगढ़ निवासी इस अभियुक्त पर एक लाख 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं अदालत ने डीजीपी को कहा है कि वह लचर जांच करने वाले अनुसंधान अधिकारी छुट्टनलाल पर एक माह में कार्रवाई कर अदालत में इसकी जानकारी पेश करें.
अदालत ने कहा कि अनुसंधान अधिकारी ने पीडिता की जन्मतिथि की जांच के संबंध में जानबूझकर लापरवाही की और अदालत में झूठी साक्ष्य भी पेश की. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त, पीड़िता को उसकी मजदूरी के पैसे देने के बहाने अपने घर पर ले गया और उसे बंधक बनाकर दुष्कर्म किया. अभियुक्त का यह कृत्य घृणित व गंभीर है और इस अपराध के लिए उसे दंड़ित करना उचित होगा.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 25 अप्रैल 2017 को जमवारामगढ़ पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी बेटी सुबह कपड़े सुखाने गई थी, लेकिन वहां से कहीं और चली गई है. उसे संदेह है कि राकेश गुर्जर व नंदाराम मीणा उसकी बेटी को ले गए हैं.
पुलिस ने पीड़िता को राकेश के कब्जे से बरामद किया और अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया. सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि उसने अभियुक्त राकेश की चारे की टाल पर मजदूरी की थी. राकेश उसे काम के रुपए देने के लिए मोटरसाइकिल से अपने घर पर ले गया था. जहां उसने दो दिनों तक बंधक बनाकर उससे दुष्कर्म किया. पीड़िता के बयानों के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.