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दहेज हत्या मामले में 3 दोषियों को आजीवन कारावास, इटावा कोर्ट ने सुनाई सजा

दहेज हत्या मामले में 3 दोषियों को आजीवन कारावास, इटावा कोर्ट ने सुनाई सजा

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इटावा पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी से मिली सफलता, प्रत्येक दोषी पर ₹20 हजार का जुर्माना भी

रिपोर्ट: विशाल समाचार 

स्थान:इटावा उत्तर प्रदेश 

इटावा। इटावा पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत दहेज हत्या के एक चर्चित मामले में बड़ी सफलता मिली है। थाना कोतवाली में वर्ष 2020 में दर्ज मुकदमे में प्रभावी विवेचना और अभियोजन की मजबूत पैरवी के चलते एफटीसी-01 न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

 

पुलिस के अनुसार, 8 अक्टूबर 2020 को दर्ज मुकदमे में आरोप था कि दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित किया गया और लोहे के सरिये से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। विवेचना के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना कोतवाली पुलिस, मॉनिटरिंग सेल, पैरोकार और अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की।

 

न्यायालय ने सुनवाई के बाद अभियुक्त ऋषिराज, राकेश कुमार और सूरजमुखी को भारतीय न्याय संहिता के समकक्ष परिवर्तित प्रावधान (पूर्व धारा 302/34 भादवि) के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास तथा प्रत्येक पर ₹20,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस ने इसे अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई और मजबूत अभियोजन का महत्वपूर्ण परिणाम बताया है।

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