उक्त निर्गत दिशा निर्देश दिनांक 14.09.2021 में दिव्यांगजन के हितार्थ 4 प्रकार की सहायक प्रदान किए जाने का प्राविधान
इटावा से शिवराज सिंह राजपूत की रिपोर्ट
इटावा यूपी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी प्रदीप कुमार तिवारी ने जनपद के समस्त दिव्यांगजनों एवं स्वैच्छिक संस्थाओं को सूचित किया है कि शासन की निहित व्यवस्था के अन्तर्गत राज्य निधि मद से दिव्यांगजन को वित्तीय सहायता दिए जाने का प्राविधान किया गया है। उक्त निर्गत दिशा निर्देश दिनांक 14.09.2021 में दिव्यांगजन के हितार्थ 4 प्रकार की सहायक प्रदान किए जाने का प्राविधान है जो इस प्रकार है।
उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन द्वारा बनाये गये चित्रों, हस्तकला आदि सहित उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनी एवं कार्यशालाओं हेतु धनराशि सहायक के रूप में उपलब्ध कराना, उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन जिनका खेल / ललित कला / संगीत / नित्य / फिल्म / थियेटर/साहित्य जैसे क्षेत्रों के उत्कृष्ट प्रदर्शन हो, उन्हे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय आयोजनों प्रतिभाग किए जाने एवं खेल आयोजन हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, दैनिक जीवन के गतिविधियों को बेहतर बनाने के लिए बेंच मार्क दिव्यांगता (80 प्रतिशत या इससे अधिक) के व्यक्तियों को उच्च सहायता वाले उपकरण (High Support Need Instruments) क्रय हेतु वित्तीय सहायता एवं उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन जो गम्भीर बीमारियों यथा- कैंसर, फैनिसिमिया / प्लास्टिक एनीमिया, बहुस्केलोरिसिस से ग्रसित हो अथवा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से अच्छादित न हो, को चिकित्सा हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
उन्होंने बताया कि उपरोक्त श्रेणीयों में अर्हता रखने वालें इच्छुक दिव्यांगजन एवं स्वैच्छि संस्थान सम्बन्धित श्रेणी के आवेदन पत्र प्राप्त कर अपना प्रस्ताव साक्ष्यों सहित 02 प्रतियों आवेदन / प्रस्ताव दिनांक 20.06.2023 तक जमा कर सकते है। जिससे ससमय “राज्यनिधि से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा सके।