जिला उद्योग केन्द्र द्वारा ग्रामीण एवं शहरी दस्तकारों तथा परम्पारिक कारीगरों के कौशल विकास हेतु निःशुल्क छः दिवसीय कौशल वृदि प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है
इटावा से विशाल समाचार टीम
इटावा यूपी: – उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र इटावा सुधीर कुमार ने बताया कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र द्वारा ग्रामीण एवं शहरी दस्तकारों तथा परम्पारिक कारीगरों के कौशल विकास हेतु निःशुल्क छः दिवसीय कौशल वृदि प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है जिसमें दर्जी, नाई, हलवाई, राजमिस्त्री, सोनार, टोकरी बुनकर, लोहार, बढ़ई एवं मोची ट्रेड में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। जो व्यक्ति उपरोक्त प्रकार का कार्य करते हों उनको ही प्रशिक्षण हेतु पात्र माना जायेगा। आवेदक मात्र उस व्यवसाय से जुड़ा होना चाहिये इसमें जाति सम्बन्धी बाध्यता नहीं हैं। सम्बन्धित ट्रेड्स में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन केवल ऑनलाइन स्वीकार किये जायेंगे। ऑनलाइन आवेदन http://msme.up.gov.in/ की वेबसाइट पर किया जा सकता है तथा ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 31-07-2023 है। अधिक जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र एस०डी० फील्ड इटावा में सम्पर्क किया जा सकता है। आवेदन हेतु आवेदन करने की तिथि को आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, आवेदक को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए, आवेदक को शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र (यदि हो) पोर्टल पर अपलोड करना होगा, आवेदक को तकनीकी योग्यता सम्बन्धी प्रमाण-पत्र (यदि हो) पोर्टल पर अपलोड करना होगा, आवेदक को आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र पोर्टल पर अपलोड करना होगा, आवेदक को आय प्रमाण-पत्र पोर्टल पर अपलोड करना होगा, अभ्यर्थी यदि आरक्षित श्रेणी (पि०जा०, अनु०जा०, अनु०जनजा०) से है तो जाति प्रमाण-पत्र पोर्टल पर अपलोड करना होगा, दिव्यांग अभ्यर्थियों को दिव्यांग प्रमाण-पत्र पोर्टल पर अपलोड करना होगा, अभ्यर्थी यदि विधवा/तलाकशुदा/सिंगल मदर है, तो इस आशय का प्रमाण-पत्र पोर्टल पर अपलोड करना होगा, अभ्यर्थी जिस ट्रेड में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है, यदि उस ट्रेड से सम्बन्धित उद्यम में पूर्व से कार्य कर रहा है तो इसका प्रमाण-पत्र (उद्यम रजिस्ट्रेशन/बुनकरकार्ड/ग्राम प्रधान अथवा सभासद द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र) पोर्टल पर अपलोड करना होगा, आवेदक द्वारा भारत सरकार अथवा प्रदेश सरकार की अन्य किसी योजनान्तर्गत उत्पाद से सम्बन्धित टूलकिट का लाभ विगत 02 वर्षाें में प्राप्त नहीं किया हो, आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य को योजनान्तर्गत केवल एक ही बार लाभान्वित किया जायेगा परिवार का आशय पति एवं पत्नी से है, विधवा/तलाकशुदा/सिंगलमदर/दिव्यांग तथा पूर्व से कार्य कर रहे आवेदकों को वरीयता प्रदान की जायेगी, साक्षात्कार के समय पोर्टल पर अपलोड किये गये समस्त प्रपत्रों की मूल प्रतियां तथा छाया प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।