इटावा

पी०एम० विश्वकर्मा योजना‘‘ 17 सितम्बर 2023 से सम्पूर्ण देश में लागू की जा रही

पी०एम० विश्वकर्मा योजना‘‘ 17 सितम्बर 2023 से सम्पूर्ण देश में लागू की जा रही

विशाल समाचार नेटवर्क टीम इटावा 

इटावा यूपी : उप आयुक्त उद्योग, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द सदस्य संयोजक, जिला क्रियान्वयन समिति पी. एम.विश्वकर्मा, इटावा सुधीर कुमार ने बताया कि भारत सरकार द्वारा ‘‘पी०एम० विश्वकर्मा योजना‘‘ 17 सितम्बर 2023 से सम्पूर्ण देश में लागू की जा रही है। इस योेजना का नोडल विभाग एम.एस.एम.ई. है। यह योजना 5 वर्षो के लिये लागू की जा रही है। यह योजना परम्परागत हस्तल्पियों एवं कारीगरों को विश्वकर्मा के रूप में विशिष्टि पहचान दिलाते हुए उनकी कौशल वृद्वि (skill dovelopment) उन्नतशील टूल्स, कोलेट्रलफ्रीलोन, डिजिटल भुगतान एवं ब्रांडिग सपोर्ट करने का उद््देश्य निर्धारित किया गया है। योजना के अन्तर्गत 18 ट्रेंडों को सम्मिलित किया गया है, जिसमें बढ़ई, लोहार, कुम्हार, सुनार, मोची, राजमिस्त्री, डलिया, बुनकर, दर्जी, नाव निर्माता, अस्त्र कार हथौड़ा, और टूल किट निर्माता, मरम्मत करने वाला, मूर्तिंकार, टोकरी, चटाई, झाड़ू एंव कॉयर बुनकर, गुड़िया एवं खिलौने बनाने वाला, मछली का जाल बुनने वाला इत्यादि शामिल है। उक्त योजना मे न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, लाभार्थी को स्वतः अथवा जन सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.) के माध्यम से अपने को किसी एक टेंड में पंजीकृत करना है, सम्बन्धित टेªड में लाभार्थी को 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा, जिसके उपरान्त लाभार्थी को रू0 15000.00 का e-RUPI/e-vouchers दिया जायेगा, जिससे लाभार्थी अपने टेªड से सम्बन्धित टूल किटको खरीद सकेगा, टूलकिट प्राप्त कर रोजगार प्रारम्भ कर लाभार्थी को इच्छुक होने पर रू0 1.00 लाख का ऋण 5 प्रतिशत के सामान्य ब्याज पर बगैर किसी गारन्टी के उपलब्ध कराया जायेगा, उपरोक्त फेज-1 में लिये गये ऋण को चुका देने पर लाभार्थी को Advance Skill Training हेतु 15 दिन का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा और पुनः इच्छुक होने पर रू0 2.00 लाख का ऋण 5 प्रतिशत के सामान्य ब्याज पर बगैर किसी गारन्टी के उपलब्ध कराया जायेगा।
उन्होंने बताया कि योजना के पात्र अभ्यर्थी/इच्छुक लाभार्थी अपना पंजीकरण ऑनलाइन के माध्यम से जन सेवा केन्द्रों के माध्यम से करा सकते हैं। पंजीकरण वेवसाइट pmvishkarma.gov.in पर कर सकते हैं। ऑनलाइन किये जाने की अंतिम तिथि 15 सितम्बर, 2023 निर्धारित की गयी है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लाभार्थिंयों का पंजीकरण पंचायती राज्य विभाग/नगर विकास विभाग/समाज कल्याण विकास विभाग/कौशल विकास विभाग/आई.टी. एवं इलैक्ट्रोनिक्स विभाग तथा जनपद के विकास खण्डों, तहसीलों एवं ग्राम सचिव तथा अन्य विभागों की सहायता से अभ्यर्थिंयों का सत्यापन कराते हुए त्रिस्तरीय जनपद स्तर पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा।

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