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निर्वाचन संबंधी पैम्पलेट व पोस्टर में मुद्रक एवं प्रकाशक‌ का नाम लिखना अनिवार्य -जिला निर्वाचन अधिकारी

निर्वाचन संबंधी पैम्पलेट व पोस्टर में मुद्रक एवं प्रकाशक‌ का नाम लिखना अनिवार्य -जिला निर्वाचन अधिकारी

रिपोर्ट धर्मेंद्र गुप्ता मऊगंज

  रीवा एमपी:  विधानसभा निर्वाचन 2023 के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने जिले के मुद्रकों की बैठक लेकर निर्देश दिये कि निर्वाचन के पैम्पलेट व पोस्टर के मुखपृष्ठ पर मुद्रक एवं प्रकाशक नाम लिखना अनिवार्य होगा। कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पैम्पलेट का मुद्रण नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करवायेगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित न हो जाये तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हों, सत्यापित न करें तथा जिनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक को न दिया जाये। दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात उचित समय पर एक प्रति मुद्रक की घोषणा के साथ भेजनी अनिवार्य होगी। 

    जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि हाथ से लिखी प्रतियों के अलावा दस्तावेज की प्रतियों की संख्या बढ़ाने के लिये इसी प्रक्रिया को मुद्रण समझा जायेगा। निर्वाचन पैम्पलेटों, पोस्टर आदि यदि धर्म, वंश, जाति, समुदाय, भाषा विरोधी या चरित्र हनन इत्यादि के आधार पर अपील जो अवैध, आपराधिक या आपत्तिजनक हों, का मुद्रण किये जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम निर्वाचन में व्ययों पर रोक लगाने के उद्देश्य से सहायक होता है तथा यह पता चलता है कि संबंधित पोस्टर या पैम्पलेट कहाँ से छपाया गया है। 

    बैठक में उन्होंने कहा कि मुद्रक को छापी गई सामग्री के प्रकाशित होने के तीन दिनों के अन्दर इनकी चार प्रतियों सहित प्रकाशक की घोषणा नियत प्रपत्र में संबंधित रिटर्निंग ऑफीसर के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी इसके साथ ही उन्हें मुद्रित सामग्री की संख्या, मुद्रण के लिये वसूल की गई कीमत को भी निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि पैम्पलेटों व पोस्टर आदि के मुद्रण के संबंध में दिये गये निर्देशों की अवहेलना पर छ: महीने तक का कारावास अथवा जुर्माना जिसे दो हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकता है अथवा दोनों से दण्डनीय होगा। उन्होंने मुद्रकों से अपेक्षा की कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुये स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव में भागीदार होंगे। इस दौरान अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रेयश गोखले, नोडल अधिकारी प्रशिक्षण डॉ. अमरजीत सिंह, नोडल अधिकारी व्यय आरके प्रजापति तथा व्यय लेखा के डीएस श्रीवास्तव सहित मुद्रक एवं फ्लैक्स बैनर निर्माता उपस्थित रहे। 

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