विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु मतदान दिवस 17.11.2023 तथा मतगणना दिवस 03.12.2023 को मध्यप्रदेश राज्य की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में मद्यनिषेध दिवस घोषित
रिपोर्ट विशाल समाचार टीम इटावा
इटावा यूपी: जिला मजिस्ट्रट अवनीश राय ने बताया कि संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन एवं कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला भिण्ड (म.प्र.) द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु मतदान दिवस 17.11.2023 तथा मतगणना दिवस 03.12.2023 को मध्यप्रदेश राज्य की सीमा से लगे उत्तर प्रदेश राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में मद्यनिषेध दिवस घोषित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये गये है।
जिला मजिस्ट्रेट ने उक्त के क्रम में लोक शान्ति बनाये रखने, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्वक मतदान कराये जाने के उद्देश्य से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-135 (ग) के खण्ड (एक) में यथा उपबंधित प्राविधान के अनुसार तथा सं०प्रा० आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से 03 कि०मी० की परिधि के अन्तर्गत जनपद की देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों को मतदान दिवस दिनांक 17.11.2023 को मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व अर्थात दिनांक 15.11.2023 को सांय 06 बजे से दिनांक 17.11.2023 को मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिवस 03.12.2023 को मादक वस्तुओं के उपभोग के लिये पूर्णतः बन्द रखने के आदेश दिये है।
उन्होंने बताया कि उक्त तिथियों में देशी शराब की दुकान रमी का वर, उदी मोड, कुण्डेश्वर (मनिकापुरा), जैतपुरा, पछायगांव (चंद्रपुराकला), बहादुरपुरा, बल्लों की गढ़िया एवं सोने का पुरा, विदेशी मदिरा की दुकान उदी मोड एवं पछायगांव तथा बीयर की दुकान उदी मोड़ एवं पछायगांव की दुकान पूर्णताः बन्द रहेंगी। उपरोक्त बन्दी के लिए अनुज्ञपियों की कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।