रीवा

घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग रोकने अपर कलेक्टर ने बनाया जांच दाल

घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग रोकने अपर कलेक्टर ने बनाया जांच दाल

रिपोर्ट धर्मेन्द्र गुप्ता मऊगंज

मऊगंज: मऊगंज अपर कलेक्टर अशोक कुमार ओहरी ने मऊगंज जिले में घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग रोकने जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया है।मानव जीवन सुरक्षा की दृष्टि से घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध रिफिलिंग, भंडारण, वाहनों एवं व्यवसायिक संस्थानों में घरेलू गैस सिलेंडर के दुरुपयोग व्यपबर्तन ,रिफिलिंग को रोकने हेतु अन्य विभाग बार जांच दल का गठन अपर कलेक्टर मऊगंज द्वारा किया गया है। अनुभाग मऊगंज में प्रभारी अधिकारी बृजेंद्र पांडेय अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज को बनाया गया है वहीं जांच अधिकारियों में सौरभ मरावी तहसीलदार मऊगंज, श्यामलाल मोगरे प्रभारी तहसीलदार मऊगंज ,जसराम जाटव सहायक आपूर्ति अधिकारी मऊगंज, एसके द्विवेदी थाना प्रभारी मऊगंज, दीपक कुमार तिवारी तहसीलदार नईगढी ,अनमोल जैन कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी नईगढी ,एमपी अहिरवार थाना प्रभारी नईगढी ,मानसिंह आर्मो प्रभारी तहसीलदार देवतालाब, के पी त्रिपाठी थाना प्रभारी लौर को बनाया गया है ।वहीं अनुभाग हनुमना में राजेश मेहता अनुविभागीय अधिकारी हनुमना को प्रभारी अधिकारी बनाया गया एवं कुवारे लाल पनिका तहसीलदार हनुमना ,बैसाखू राम प्रजापति नायब तहसीलदार हनुमना, राम सिंह थाना प्रभारी हनुमना,अनिल गुप्ता प्रभारी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी हनुमना, जगदीश सिंह ठाकुर थाना प्रभारी शाहपुर को जांच अधिकारी बनाया गया है ।जांच दल को यह निर्देशित किया गया है की विशेष अभियान अंतर्गत एलपीजी गैस के अवैध भंडारण, अंतरण, परिवहन एवं गैस रिफिलिंग के दुरुपयोग करने वाले प्रतिष्ठानों व्यक्तियों की जांच कर ऐसे प्रतिष्ठान तत्काल बंद कराए साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्यवाही कर जिला आपूर्ति अधिकारी के माध्यम से प्रतिदिन अपर कलेक्टर मऊगंज को अवगत कराना सुनिश्चित करें। अवैध रूप से घरेलू गैस सिलेंडर को वाहनों के लिए बेचने व छोटे सिलेंडर में भरने होटल में व्यावसायिक रूप से उपयोग करने व खाना पकाने के अतिरिक्त अन्य कार्यों में घरेलू गैस का उपयोग किया जाना द्रवित पेट्रोलियम गैस आदेश 2000 का उल्लंघन है। अपने निर्देश में अपर कलेक्टर मऊगंज ने कहा है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत दोषी पाए जाने पर प्रतिष्ठित स्वामी का जप्त सुदा सामग्री राजसात करने और जुर्माना लगाने के साथ सजा का भी प्रावधान है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को निर्देशित किया गया है कि कानून व्यवस्था की दृष्टि से अपने क्षेत्र अंतर्गत थाना प्रभारी से समन्वय स्थापित कर पुलिस बल कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के साथ संयुक्त जांच भी करें। अक्सर यह देखा जा रहा है कि होटलों में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है जिससे खतरा बना हुआ है।

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