29, 30 ,31 जनवरी 2024 को आयोजित की जाएगी विद्युत वादों से संबंधित विशेष लोक अदालत।
विशाल समाचार नेटवर्क न्यूज इटावा : अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्वेता श्रीवास्तव-1 ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इटावा के आदेशानुसार दिनांक 29, 30 व 31/01/2024 को जनपद न्यायालय प्रांगण इटावा में विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत लंबित व प्री-लिटिगेशन वादों से संबंधित विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा। आगामी विशेष लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत लम्बित शमनीय दाण्डिक मामले निस्तारित किये जायेगे। लोक अदालत में धन व समय की बचत करने हेतु एवं विभिन्न न्यायालयों में लंबित मुकदमों के शीघ्र निस्तारण हेतु अपने मामले को विशेष लोक अदालत में लगवाये जिससे एक ही बार में मुकदमों से मुक्ति पाये। उक्त लोक अदालत में संदर्भित वादों के आधिक से अधिक निस्तारण के उद्देश्य से न्यायिक अधिकारीगण व अधिशासी अधिकारी विद्युत विभाग के साथ प्री-टायल बैठकों का आयोजन किया गया।
उन्होंने सर्व साधारण को सूचित किया है कि दिनांक 29, 30 व 31.01.2024 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत में अपने लम्बित मामले सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित कराये जाने हेतु उक्त लोक अदालत में भाग लेना सुनिश्चित करें तथा अधिक से अधिक लोग विशेष लोक अदालत का लाभ उठाये।