सीतामढ़ी

जमाबंदी पंजी में छेड़छाड़ कर गलत जमाबंदी कायम करने के आरोप में राजस्व कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से किया गया निलंबित

जमाबंदी पंजी में छेड़छाड़ कर गलत जमाबंदी कायम करने के आरोप में राजस्व कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से किया गया निलंबित

 

सीतामढ़ी विशाल समाचार संवाददाता: आज जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी श्री रिची पांडे के द्वारा लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपीलीय प्राधिकार की सुनवाई की गई। कुल 14परिवादों की सुनवाई की गई।

श्री राम किशोर महतो तत्कालीन राजस्व कर्मचारी ,अंचल कार्यालय पुपरी जो वर्तमान में बोखड़ा अंचल में राजस्व कर्मचारी के रूप में कार्यरत है। उनके द्वारा बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के जमाबंदी पंजी में छेड़छाड़ कर गलत जमाबंदी कायम करने के आरोप में उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया गया। मामले की सुनवाई के बाद उक्त आदेश दिया गया। अंचल अधिकारी बोखड़ा को उनके विरुद्ध आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय कार्रवाई चलाने का निर्देश दिया गया है।

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