उद्धव ठाकरे को 2 लाख रुपये देगा नांदेड़ का शख्स, बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्यों दिया ये आदेश?
विशाल समाचार नेटवर्क महाराष्ट्र:हाईकोर्ट ने नांदेड़ के एक शख्स को उद्धव ठाकरे को 2 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। ठाकरे के खिलाफ गलत आरोप लगाने के चलते नांदेड़ निवासी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और उसे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री को डिमांड ड्राफ्ट के रूप में व्यक्तिगत रूप से यह राशि सौंपने का निर्देश दिया है।
उद्धव ठाकरे को 2 लाख रुपये देगा नांदेड़ का शख्स, बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्यों दिया ये आदेश?
हाईकोर्ट ने नांदेड़ के एक शख्स को उद्धव ठाकरे को 2 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है। ठाकरे के खिलाफ गलत आरोप लगाने के चलते नांदेड़ निवासी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और उसे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री को डिमांड ड्राफ्ट के रूप में व्यक्तिगत रूप से यह राशि सौंपने का निर्देश दिया है।
क्यों दिया गया आदेश?
दरअसल, शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे के खिलाफ बेकार याचिका दायर करने के लिए नांदेड़ निवासी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और उसे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री को डिमांड ड्राफ्ट के रूप में व्यक्तिगत रूप से यह राशि सौंपने का निर्देश दिया है।
धार्मिक भावना आहत होने की कही थी बात
दर्शनशास्त्र में डॉक्टर होने का दावा करने वाले मोहन चव्हाण बंजारा समुदाय से हैं, उसने तर्क दिया था कि ठाकरे द्वारा एक समारोह के दौरान चव्हाण के पुजारी द्वारा उन्हें दी गई पवित्र भस्म (विभूति) नहीं लगाने से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।