सीतामढ़ी

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत हत्या संबंधी कांड होने के कारण संबंधित पीड़िता को 4 लाख 12 हजार 500 रूपये का अनुदान जिला पदाधिकारी श्री रिची पाण्डेय एव पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार तिवारी द्वारा प्रदान किया गया।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत हत्या संबंधी कांड होने के कारण संबंधित पीड़िता को 4 लाख 12 हजार 500 रूपये का अनुदान जिला पदाधिकारी श्री रिची पाण्डेय एव पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार तिवारी द्वारा प्रदान किया गया।

सीतामढ़ी कुणाल किशोर  संवाददाता 

जिलाधिकारी श्री रिची पाण्डेय एवं पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार तिवारी द्वारा समाहरणालय के समाहर्ता कार्यालय में बेलसंड थाना कांड संख्या 134/24 में कांड की पीड़िता मु0 सरस्वती देवी, पति स्वर्गीय किशोर चौधरी, ग्राम कंसार, वार्ड नंबर–13 थाना बेलसंड जिला सीतामढ़ी, निवासी को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत हत्या संबंधी कांड होने के कारण संबंधित पीड़िता को 4 लाख 12 हजार 500 रूपये का अनुदान जिला पदाधिकारी श्री रिची पाण्डेय एव पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार तिवारी द्वारा प्रदान किया गया।

साथ ही उक्त कार्य में सराहनीय पहल करने वाले जिला कल्याण पदाधिकारी श्री सुभाष चंद्र राजकुमार की प्रशंसा की गई। जिला प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अविलंब अनुदान पीड़िता को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया गया है।

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