बाल विवाह रोकथाम के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह बाल विवाह निषेध पदाधिकारी ने पोस्टर का किया विमोचन
सीतामढ़ी विशाल समाचार संवाददाता: डीएम रिची पांडेय के निर्देश के अनुपालन में बाल विवाह पर पूर्ण रूप से रोक लगाने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह बाल विवाह निषेध पदाधिकारी संजीव कुमार के द्वारा के निरंतर अनूठी पहल की जा रही है जिसमें एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन (बचपन बचाओ आंदोलन) भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। शादी ब्याह के मूहर्त को देखते हुए बाल विवाह पर पूर्ण रूप से रोक लगाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह के खिलाफ जन जन को जागरूक करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह बाल विवाह निषेध पदाधिकारी संजीव कुमार ने बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ जन जागरूकता हेतु पोस्टर का विमोचन किया । अनुमंडल पदाधिकारी संजीव कुमार ने बाल विवाह के खिलाफ जन जन को जागरूक करने के लिए इस अनूठी अभियान के उद्देश्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता व व्यापक समर्थन जताई उन्होंने बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन (बचपन बचाओ आंदोलन) टीम का मार्गदर्शन कर सामूहिक प्रयास पर बल दिया । इस संदर्भ में अनुमंडल पदाधिकारी संजीव कुमार ने बताया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम पुरुषों के लिये न्यूनतम 21 वर्ष एवं लड़की के लिए 18 वर्ष निर्धारित करता है। बाल विवाह शिक्षा , स्वास्थ्य और बचपन पर नकारात्मक प्रभाव डालता हैं। बाल विवाह का सीधा असर न केवल लड़के लड़कियों पर, बल्कि उनके परिवार और समुदाय पर भी होता हैं। श्री संजीव कुमार ने कहा की बाल विवाह निषेध अधिनियम के अन्तर्गत आर्थिक दंड के साथ कारावास की सजा का भी प्रावधान है। बाल विवाह के खिलाफ सामूहिक रूप से प्रयास कर संबंधित सूचना स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी सह सहायक बाल विवाह निषेध पदाधिकारी , टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 102 7222 , 1098 पर देने का अपील किया गया है ताकि सामूहिक प्रयास से बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर रोक लग सके। इस मौके पर एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन (बचपन बचाओ आंदोलन) के वरिष्ठ स. प्रोजेक्ट अधिकारी मुकुंद कुमार चौधरी आदि उपस्थित थे।