रीवा

बालमैत्रीपूर्ण सेवा योजना क्रियान्वयन संबंधी प्रशिक्षण संपन्न

बालमैत्रीपूर्ण सेवा योजना क्रियान्वयन संबंधी प्रशिक्षण संपन्न

 

रीवा आलोक कुमार तिवारी. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री राकेश मोहन प्रधान के मार्गदर्शन में तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री आषीर्वाद भिलाला के नेतृत्व मे ए.डी.आर. सेन्टर जिला न्यायालय में नालसा बालकों हेतु बालमैत्रीपूर्ण विधिक सेवा योजना 2024 के क्रियान्वयन के लिए गठित कमेटी द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि सेवा निवृत्त विशेष न्यायाधीश विजय अग्रवाल ने अपने उद्ववोधन में बच्चों के सर्वोत्तम हित और उससे जुडे कानून के संबंध में जानकारी दी। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि विशेष न्यायाधीश पाक्सों श्रीमती कंचन गुप्ता ने बालकों के लैगिक अपराधों का संरक्षण अधिनियम 2012 के बारे में जानकारी दी एवं सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग आशीष द्विवेदी ने महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं बालकों के सुरक्षा एवं देखभाल के संबंध में बताया। बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष डॉ. मिनाक्षी मिश्रा ने बालको के कल्याण एवं सुरक्षा के संबंध में, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य के.पी.शर्मा ने किशोर न्याय अधिनियम के संबंध में जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय कुमार मिश्रा ने की। स्वागत उद्ववोधन सुमित सिंह ने दिया। सुरेन्द्र सिंह, आनंद पाण्डेय, मंजूर अहमद मंसूरी, श्रीमती आरती तिवारी ने भी विचार व्यक्त किये। अनीश पाण्डेय ने कार्यक्रम का संचालन किया। आभार धर्मेन्द्र नापित ने किया। कार्यक्रम में जय प्रकाश पाठक, शिवकुमार तिवारी, क्षेत्रपाल मिश्रा, सौरभ द्विवेदी, हेम कुमार अग्निहोत्री, उमेश कुमार सिंह, श्रीमती नीलम पटेल, शिवशरण सिंह, श्लेषा शुक्ला, श्रीमती अम्बे सिंह, श्रीमती नसरीन खान, श्रीमती रंजना सिंह, रमेश कुमार कुशवाहा, पूर्णिमा साहू, उमा सोधिया, रूचि द्विवेदी, विभा द्विवेदी, आरती शर्मा, अनिल अग्निहोत्री उपस्थित रहे।

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