उचित मूल्य की दुकानों में योजना से संबंधित फ्लैक्स एवं बैनर लगाये: कलेक्टर
रीवा (मध्यप्रदेश):
कलेक्टर इलैयाराजा टी ने निर्देश दिये हैं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले खाद्यान्न योजना का अधिक से अधिक प्रचार करने के लिए प्रत्येक उचित मूल्य दुकान में फ्लैक्स एवं बैनर अनिवार्य रूप से लगाया जाय।
कलेक्टर ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत हितग्राहियों को प्रतिमाह 5 किलो ग्राम खाद्यान्न (गेंहू एवं चावल) का वितरण उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से किया जाता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा 5 किलो ग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न प्रतिमाह प्रत्येक हितग्राही नि:शुल्क दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा मई 2021 से नवम्बर तक खाद्यान्न वितरित कराये जाने के निर्देश हैं। केन्द्र शासन द्वारा जुलाई से नवम्बर 2021 माह तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अन्तर्गत पात्रताधारी परिवारों को अतिरिक्त खाद्यान्न का आवंटन 5 किलो ग्राम प्रति सदस्य के मान से वितरित किया जायेगा। उन्होंने कहा है कि इस योजना का अधिक से अधिक प्रचार करने के लिए प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान में फ्लैक्स एवं बैनर लगाया जाय।