रीवा

समाधान एक दिन योजना में 32 सेवाओं का तत्काल मिल रहा है लाभ

समाधान एक दिन योजना में 32 सेवाओं का तत्काल मिल रहा है लाभ

लोक सेवा केन्द्र में आवेदन करने पर मिलता है सेवाओं का लाभ

 

रीवा विशाल समाचार संवाददाता.

प्रशासन को अधिक कारगर बनाने तथा आमजनता को तय समय सीमा में वांछित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए समाधान एक दिन योजना लागू की गयी है। सुशासन के तहत इस योजना में आमजनता द्वारा निर्धारित सेवाओं के लिए आवेदन करने पर उसी दिन मांगी गयी सेवाएं उपलब्ध करायी जाती हैं। लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा लोक सेवा केन्द्रों के माध्यम से इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। वांछित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक लोक सेवा केन्द्र में निर्धारित दिवस में अलग-अलग विभागों के अधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में तैनात रहते हैं। नोडल अधिकारी निर्धारित सभी 32 सेवाओं के आवेदनों के निराकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। समाधान एक दिन में प्राप्त आवेदन का उसी दिन निराकरण न होने पर नोडल अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है।

 

इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि समाधान एक दिन में आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, खाद्य सुरक्षा योजना के परिवारों के डुप्लीकेट पर्ची जारी करना तथा ट्रेड लायसेंस प्रदान किये जा रहे हैं। जिला और तहसील स्तरीय रिकार्ड रूम से आदेशों की प्रतिलिपि, चालू खसरा, बी-1 खतौनी तथा चालू नक्शा की प्रतिलिपि भी आवेदन करने के दिन ही प्रदान की जाती है। राजस्व अभिलेखागार से अभिलेखों की नकल, सभी तरह के खसरों की नकल तथा राजस्व मामलों में पारित आदेशों की नकल एक ही दिन में प्रदान की जा रही है। स्वामित्व योजना में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने तथा जननी सुरक्षा योजना के आवेदन के निराकरण के लिए एक दिन की समय सीमा तय है।

कलेक्टर ने बताया कि समाधान एक दिन में परिवाहन विभाग की कई योजनाएं शामिल हैं। इसमें लर्निंग ड्राइविंग लायसेंस की प्रतिलिपि, वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि तथा वाहन पंजीयन का डुप्लीकेट प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए एक दिन की समय सीमा तय है। रोजगार कार्यालय में पंजीयन तथा पंजीयन का नवीनीकरण एवं मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति भी एक दिन में दी जा रही है। पुलिस विभाग की सेवाओं में अनुसूचित जाति तथा जनजाति थाने में मर्ग इंटिमेंशन की छायाप्रति, वरिष्ठ स्तर से एफआईआर की नकल तथा मर्ग इंटिमेशन की छायाप्रति देने के लिए एक दिन का प्रावधान है। सामाजिक न्याय विभाग के तहत नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना, नि:शक्त विद्यार्थियों को दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता एवं परिवहन भत्ता योजना, छात्र गृह योजना का लाभ भी इसमें शामिल है। नि:शक्त व्यक्तियों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ भी समाधान एक दिन में दिया जा रहा है।

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