इटावा

जिलाधिकारी, शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने अवगत कराया कि निदेशालय दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक सी-119 दिनांक 15.04.2025 के क्रम में शासन की मंशानुरूप जनपद के दिव्यागजनों, को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रयास 

 

जिलाधिकारी, शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने अवगत कराया कि निदेशालय दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक सी-119 दिनांक 15.04.2025 के क्रम में शासन की मंशानुरूप जनपद के दिव्यागजनों, को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रयास 

इटावा विशाल समाचार संवाददाता

 

जिलाधिकारी, शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने अवगत कराया कि निदेशालय दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक सी-119 दिनांक 15.04.2025 के क्रम में शासन की मंशानुरूप जनपद के दिव्यागजनों, को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार एवं दिव्यांगजन को उनकी आवश्यकता के अनुसार निःशुल्क कृत्रिम अंग / सहायक उपकरण प्रदान कराये जाने के उद्देश्य से विकास खण्ड स्तर पर वृहद चिन्हांकन शिविर का आयोजन कराया जाये तथा आयोजित होने वाले चिन्हांकन शिविरों में निम्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत चिन्हांकन कार्य सुनिश्चित किये जायें:-
योजना का नाम व शिविर के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सुविधाएं निम्नानुसार हैं- 01. कृत्रिम अंग / सहायक उपकरण योजना- इस योजनान्तर्गत ऐसे दिव्यांगजन जिन्हें तीन वर्ष के अन्दर तथा शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे 01 वर्ष के अन्दर सहायक उपकरण न प्राप्त हुआ हो, को उनकी आवश्यकतानुसार सहायक उपकरण जैसे- ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, वैशाखी, कान की मशीन, व्लाण्ड स्ट्रिक, स्मार्ट फोन, टेबलेट, बनावटी अंग- कैलीपर्स, कृत्रिम हाथ व पैर आदि का चिन्हांकन किया जाएगा। 02. शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना- इस योजनान्तर्गत दिव्यांग दम्पत्ति को शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना से लाभान्वित करने हेतु चिन्हांकन किया जाएगा। 03. कॉक्लियर इम्प्लांट योजना- ऐसे दिव्यांग बच्चे जिनकी उम्र 0-5 वर्ष तक है और वह मूक-बधिर है। उनके कॉक्लियर इम्प्लांट हेतु चिन्हाकन किया जायेगा। 04. दुकान निर्माण/संचालन योजना- इस योजनान्तर्गत दिव्यांगजन का दुकान निर्माण/दुकान संचालन योजनान्तर्गत पात्र दिव्यांगजनों का चिन्हीकरण किया जायेगा। 05. दिव्यांग पेंशन एवं कुष्ठावस्था पेंशन योजना- ऐसे दिव्यांगजन एवं कुष्ठजन जो पेंशन योजना से वंचित हैं उनको पेंशन योजना से लाभान्वित कराने हेतु चिन्हीकरण किया जाएगा।
शिविर हेतु तिथियों का विवरण:- 01. शिविर स्थल का नाम- विकास खण्ड सभागार बढ़पुरा, दिनांक- 13.05.2025, समय- 11 बजे से 04 बजे तक, 02. शिविर स्थल का नाम- विकास खण्ड सभागार बसरेहर, दिनांक- 14.05.2025, समय- 11 बजे से 04 बजे तक, 03. शिविर स्थल का नाम- विकास खण्ड सभागार जसवन्तनगर, दिनांक- 15.05.2025, समय- 11 बजे से 04 बजे तक, 04. शिविर स्थल का नाम- विकास खण्ड सभागार सैंफई, दिनांक- 16.05.2025, समय- 11 बजे से 04 बजे तक, 05. शिविर स्थल का नाम- विकास खण्ड सभागार चकरनगर, दिनांक- 17.05.2025, समय- 11 बजे से 04 बजे तक, 06. शिविर स्थल का नाम- विकास खण्ड सभागार महेवा, दिनांक- 19.05.2025, समय- 11 बजे से 04 बजे तक, 07. शिविर स्थल का नाम- विकास खण्ड सभागार भरथना, दिनांक- 20.05.2025, समय- 11 बजे से 04 बजे तक, 08. शिविर स्थल का नाम- विकास खण्ड सभागार ताखा, दिनांक- 21.05.2025, समय- 11 बजे से 04 बजे तक।
शिविर के सफल आयोजन हेतु जनपदीय अधिकारियों द्वारा निम्नानुसार दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा। 01. प्रचार-प्रसार:- जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी से समन्वय स्थापित कर आयोजित होने वाले चिन्हांकन शिविर की तिथियों का प्रकाशन समस्त दैनिक समाचार पत्रों में शिविर समापन तक कराएंगे। साथ ही समस्त खण्ड विकास अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला समन्वयक समेकित शिक्षा, अपने कार्मिकों के माध्यम से चिन्हांकन शिविर में दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, एवं आधार कार्ड अपने साथ लाने के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार करायेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि आवेदक के पास निम्न अभिलेख हों:- 1. आवेदक की दिव्यांगता 40 प्रतिशत से अधिक हो (मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र), 2. आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46080 तथा शहरी क्षेत्र के लिए 56460 से अधिक न हो। आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र तहसील द्वारा निर्गत हो मान्य है।3. आवेदक के आधार कार्ड की छायाप्रति। 4. दो पासपोर्ट आकार का नवीन फोटोग्राफ (कार्यवाही:- समस्त खण्ड विकास अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी/जिला सूचना अधिकारी / जिला समन्वयक समेकित शिक्षा, इटावा)
2. कार्यक्रम हेतु अधिकारियों का दायित्व- खण्ड विकास अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी/अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत/जिला सूचना अधिकारी/जिला समन्वयक समेकित शिक्षा, इटावा/जिला पंचायतराज अधिकारी/ जिला विद्यालय निरीक्षक, इटावा अपने अधीनस्थ विद्यालय/ग्राम पंचायत/नगरीय क्षेत्र स्तरीय कर्मचारियों/जिला बेसिक शिक्षा, अधिकारी/समाज कल्याण अधिकारी /अधिकारियों के माध्यम से कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु सुदूर ग्रामीण/नगरीय अंचलों में निवासरत् दिव्यांगजनों को अधिक से अधिक संख्या में उनकी उपस्थिति चिन्हांकन शिविर स्थल पर सुनिश्चित करायेंगे। जिससे कोई भी पात्र दिव्यांगजन विभागीय योजनाओं से वंचित न होने पाये। साथ ही शिविर में बैठने हेतु हाल, कुर्सी मेज एवं स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था खण्ड विकास अधिकारी सुनिश्चित करायेंगे (कार्यवाहीः- समस्त खण्ड विकास अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी/जिला पंचायतराज अधिकारी/जिला समन्वयक समेकित शिक्षा, इटावा)

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