
समाज कल्याण योजनाओं में दलालों से सतर्क रहें, शिकायत पर होगी कड़ी कार्रवाई: जिला समाज कल्याण अधिकारी
इटावा विशाल समाचार संवाददाता
जिला समाज कल्याण अधिकारी रविन्द्र कुमार शशि ने बताया कि राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, पारिवारिक लाभ योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, अत्याचार उत्पीड़न योजना एवं अनुसूचित जाति/सामान्य जाति शादी अनुदान योजना जैसी सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं में लाभार्थियों का चयन पात्रता की पुष्टि एवं स्थलीय सत्यापन के बाद जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। स्वीकृत धनराशि का भुगतान सीधे लाभार्थियों के आधार लिंक बैंक खातों में PFMS पोर्टल के माध्यम से किया जाता है।
अधिकारी ने बताया कि हाल ही में कुछ अनाधिकृत व्यक्ति, दलाल एवं जनसेवा केन्द्र संचालक लाभार्थियों से योजनाओं में लाभ दिलाने के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं, जो पूर्णतः अवैध एवं दण्डनीय है। इससे विभाग की छवि को नुकसान पहुंच रहा है और जनशिकायतों में भी वृद्धि हो रही है।
सभी नागरिकों से अपील की गई है कि
यदि कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति, दलाल या जनसेवा केन्द्र संचालक आपसे योजनाओं की जांच या अनुदान दिलाने के नाम पर धनराशि की मांग करता है, तो तत्काल समाज कल्याण विभाग इटावा के हेल्पलाइन नंबर 9412712410 पर शिकायत दर्ज कराएं। आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने स्पष्ट किया कि
किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति या दलाल को धनराशि न दें, और ऐसी किसी भी गतिविधि की जानकारी तुरंत विभाग या जिला प्रशासन को दें। विभाग द्वारा पात्रता के आधार पर ही योजनाओं का लाभ दिया जाता है, इसमें किसी प्रकार की मध्यस्थता या अतिरिक्त शुल्क की कोई आवश्यकता नहीं है।



