रीवा

अज्ञात वाहन से दुर्घटना के पीड़ितों के प्रकरण तत्काल प्रस्तुत करें – कलेक्टर

अज्ञात वाहन से दुर्घटना के पीड़ितों के प्रकरण तत्काल प्रस्तुत करें – कलेक्टर

उप पुलिस अधीक्षक यातायात दुर्घटना पीड़ितों के प्रकरण दर्ज कराएं – कलेक्टर

 

रीवा विशाल समाचार. कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने अज्ञात वाहन से दुर्घटना के पीड़ितों को तत्काल सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने कहा है कि अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने पर मोटरयान अधिनियम के संशोधित प्रावधानों के अनुसार मृत व्यक्ति के परिजनों को दो लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 50 हजार रुपए तक की सहायता का प्रावधान है। उप पुलिस अधीक्षक यातायात सभी थाना प्रभारियों से अज्ञात वाहन के दुर्घटना के सभी प्रकरण की जानकारी अनुविभागीय समिति में दर्ज कराएं। सभी एसडीएम अधिनियम के प्रावधानों के तहत समस्त अभिलेखों के साथ सहायता राशि के लिए प्रकरण कलेक्ट्रेट कार्यालय को प्रस्तुत करें। राहत शाखा के प्रभारी अधिकारी सात दिवस में सभी प्रकरण पूरे विवरण के साथ ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करा दें। प्रकरण के साथ एफआईआर की कॉपी, पीड़ित के आश्रितों के बैंक खाता संख्या, मृत व्यक्ति के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सहित प्रकरण मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में दर्ज करें।

 

कलेक्टर ने कहा कि राहवीर योजना के तहत सड़क दुर्घटना के एक घंटे के गोल्डन पीरियड में पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने पर 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें जिससे दुर्घटना पीडितों को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए लोग आगे आएं। भारत सरकार की सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार योजना 2025 के तहत दुर्घटना पीड़ित को योजना में शामिल अस्पतालों में दुर्घटना से 7 दिन की अवधि तक एक लाख 25 हजार रुपए की सहायता नि:शुल्क दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दुर्घटना में गंभीर रुपए से घायल व्यक्ति को तत्काल उपचार सहायता उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य विभाग के प्रावधानों के अनुरूप योजना का लाभ पीड़ितों को दिया जाएगा। इस योजना का भी व्यापक प्रचार-प्रसार कराएं। बैठक में संयुक्त कलेक्टर पीके पाण्डेय ने योजना के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक लाल तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित

रहे।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button