किसान 9 अगस्त तक प्रीमियम जमा कर उठायें फसल बीमा योजना का लाभ
फसल बीमा के लिये प्रीमियम जमा करने की अंतिम तिथि 9 अगस्त
रीवा( MP):प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से हानि होने पर किसान को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है। फसल बीमा के लिये प्रीमियम की राशि बहुत कम है। खरीफ फसल 2021 के लिये किसान 9 अगस्त तक प्रीमियम की राशि जमा करके फसल बीमा का लाभ उठा सकते हैं। फसल बीमा के लिये पंजीयन की अंतिम तिथि 16 अगस्त 2021 निर्धारित की गई है। इस संबंध में उप संचालक कृषि यूपी बागरी ने बताया कि शासन द्वारा सभी फसलों के लिये स्केल ऑफ फायनेंस (ऋणमान) निर्धारित कर दिया गया है। इसके आधार पर प्रीमियम की राशि निर्धारित की गई है। फसलों के लिये पटवारी हल्कावार, तहसीलवार एवं जिलावार फसलों को अधिसूचित किया गया है।
उप संचालक ने बताया कि खरीफ मौसम की सभी अनाज, दलहन तथा तिलहन फसलों के लिये किसान को बीमित राशि का केवल दो प्रतिशत प्रीमियम के रूप में देना होगा। प्रीमियम की शेष राशि का भुगतान राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा किया जायेगा। अऋणी किसान बैंकों तथा लोक सेवा केन्द्र एवं निर्धारित बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि के माध्यम से फसलों का बीमा करा सकते हैं। बीमा कराने के लिये आवेदन पत्र, आधारकार्ड, राशनकार्ड, समग्र आईडी, पेनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि पहचान पत्रों में से किसी एक की छायाप्रति तथा भू अधिकार पुस्तिका की छायाप्रति प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ फसल बोनी प्रमाण पत्र देना भी आवश्यक है। उप संचालक ने बताया कि सभी ऋणी एवं अऋणी किसानों के लिये रीवा जिले में सिंचित तथा असिंचित धान, मक्का, अरहर एवं सोयाबीन फसलें पटवारी हल्कावार अधिसूचित की गई हैं। इसी तरह तिल एवं कोदो तहसीलवार तथा उड़द जिलावार अधिसूचित किया गया है। सभी ऋणी किसानों का बीमा संबंधित बैंक के माध्यम से किया जायेगा।
उप संचालक ने बताया कि खरीफ फसल वर्ष 2021 के लिये रीवा जिले का स्केल ऑफ फायनेंस निर्धारित कर दिया गया है। जिले के लिये प्रति हेक्टेयर सिंचित धान के लिये 33040, असिंचित धान के लिये 22 हजार 883, सोयाबीन के लिये 33600, मक्का के लिये 25900, अरहर के लिये 31500, ज्वार के लिये 25676, तिल के लिये 28000, मूंग के लिये 30223, तथा उड़द के लिये 25200 रूपये स्केल ऑफ फायनेंस निर्धारित किया गया है।